ETV Bharat / state

कुख्यात चीनू पंडित को मिली 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत, आकाश त्यागी हत्याकांड में काट रहा सजा - देहरादून जेल में बंद

नैनीताल हाईकोर्ट ने कुख्यात चीनू पंडित को 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दे दी है. चीनू पंडित को यह जमानत भाई के इलाज के लिए मिला है. चीनू ने साल 2016 में आकाश त्यागी की हत्या कर दी थी. जिसके बाद से ही वो देहरादून जेल में बंद है.

Nainital Highcourt
नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले
author img

By

Published : Dec 22, 2022, 4:37 PM IST

नैनीतालः रुड़की के आकाश त्यागी हत्याकांड के आरोपी कुख्यात विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकल पीठ ने चीनू पंडित को उसके भाई के इलाज के लिए 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत (Chinu Pandit got 45 days short term bail) दे दी है. शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया है कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए उसे जल्द 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दी जाए.

गौर हो कि, कुख्यात अपराधी चीनू पंडित (Notorious Criminal Chinu Pandit) साल 2016 में आकाश त्यागी की हत्या (Akash Tyagi Murder Case) के जुर्म में देहरादून जेल में बंद है. पंडित के खिलाफ आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की, हरिद्वार के गंगनहर थाने में साल 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा कि चीनू पंडित (Gangster Chinu Pandit), आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया. पुलिस की खोजबीन के बाद आकाश त्यागी की बाइक रामनगर चौराहे के पास से बरामद हुई.
ये भी पढ़ेंः कुख्यात चीनू पंडित के छोटे भाई ने कंपाउंडर को किया घायल

वहीं, पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर चीनू ने अपना जुर्म कबूला. जबकि, अन्य चार साथी फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (IPC section 302) और आर्म्स एक्ट की धारा 5/27(i) तहत मुकदमा दर्ज किया. आरोपी चीनू पंडित साल 2016 से जेल में बंद है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि शार्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही वो जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करें.

नैनीतालः रुड़की के आकाश त्यागी हत्याकांड के आरोपी कुख्यात विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकल पीठ ने चीनू पंडित को उसके भाई के इलाज के लिए 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत (Chinu Pandit got 45 days short term bail) दे दी है. शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया है कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए उसे जल्द 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दी जाए.

गौर हो कि, कुख्यात अपराधी चीनू पंडित (Notorious Criminal Chinu Pandit) साल 2016 में आकाश त्यागी की हत्या (Akash Tyagi Murder Case) के जुर्म में देहरादून जेल में बंद है. पंडित के खिलाफ आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की, हरिद्वार के गंगनहर थाने में साल 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा कि चीनू पंडित (Gangster Chinu Pandit), आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया. पुलिस की खोजबीन के बाद आकाश त्यागी की बाइक रामनगर चौराहे के पास से बरामद हुई.
ये भी पढ़ेंः कुख्यात चीनू पंडित के छोटे भाई ने कंपाउंडर को किया घायल

वहीं, पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर चीनू ने अपना जुर्म कबूला. जबकि, अन्य चार साथी फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (IPC section 302) और आर्म्स एक्ट की धारा 5/27(i) तहत मुकदमा दर्ज किया. आरोपी चीनू पंडित साल 2016 से जेल में बंद है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि शार्ट टर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही वो जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.