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नैनीताल पालिकाध्यक्ष और ईओ को HC से नहीं मिली राहत, वित्तीय गड़बड़ी के लगे हैं आरोप

Nainital Municipality Chairman Sachin Negi वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी के वित्तीय अधिकार सीज हैं तो कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल अभी निलंबित चल रहे हैं. ऐसे में दोनों राहत पाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है, लेकिन कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

Nainital High Court
नैनीताल हाई कोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 3, 2023, 10:25 PM IST

नैनीतालः वित्तीय अनियमितता के मामले में घिरे नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी और कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल को हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है. इस मामले में हाईकोर्ट अब बुधवार यानी 8 नवंबर को सुनवाई करेगी.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में बीती 17 अक्टूबर को नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे. जबकि, ईओ यानी कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था. साथ ही दोनों मामलों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश इरशाद हुसैन और मुख्य सचिव को सौंपी थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

वहीं, पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और ईओ आलोक उनियाल की ओर से दोनों मामलों में अलग-अलग रिव्यू पिटीशन दायर की गई. साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से आदेश की समीक्षा की मांग की गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार की तरफ से की जा रही जांच में तेजी नहीं लाई जा रही है. ऐसे में जांच में तेजी लाई जाए.
ये भी पढ़ेंः नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल निलंबित, पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज

सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. कमेटी की ओर से जांच पूरी करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की गई है. वहीं, हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया.

उधर, दूसरे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार यानी 8 नवंबर की तिथि तय की है. साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं को भी कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

नैनीतालः वित्तीय अनियमितता के मामले में घिरे नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी और कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल को हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है. इस मामले में हाईकोर्ट अब बुधवार यानी 8 नवंबर को सुनवाई करेगी.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में बीती 17 अक्टूबर को नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे. जबकि, ईओ यानी कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था. साथ ही दोनों मामलों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश इरशाद हुसैन और मुख्य सचिव को सौंपी थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

वहीं, पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और ईओ आलोक उनियाल की ओर से दोनों मामलों में अलग-अलग रिव्यू पिटीशन दायर की गई. साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से आदेश की समीक्षा की मांग की गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार की तरफ से की जा रही जांच में तेजी नहीं लाई जा रही है. ऐसे में जांच में तेजी लाई जाए.
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सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. कमेटी की ओर से जांच पूरी करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की गई है. वहीं, हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया.

उधर, दूसरे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार यानी 8 नवंबर की तिथि तय की है. साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं को भी कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

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