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हाईकोर्ट के आदेश का अनुपाल न करना पड़ा भारी, सचिव MDDA के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी

Nainital High Court Issued Warrant Against Secretary MDDA नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपाल न करना सचिव एमडीडीए को भारी पड़ा है. पूरा मामला देहरादून में पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण से जुड़ा है. यह भूमि टिहरी विस्थापित लोगों को आवंटित की गई थी. इस मामले में सचिव एमडीडीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन ना तो वे खुद पेश हुए न ही जवाब दिया. ऐसे में कोर्ट ने उनके खिलाफ लबल वारंट जारी कर दिया है.

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 8, 2023, 8:58 PM IST

Updated : Nov 8, 2023, 9:24 PM IST

नैनीतालः देहरादून के अजबपुर कलां में टिहरी विस्थापितों के लिए टीएचडीसी की ओर से निर्धारित पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सचिव एमडीडीए के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. आज सचिव एमडीडीए कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. इसके अलावा पूर्व के आदेश का भी जवाब नहीं दिया. जिस पर कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा.

दरअसल, टिहरी विस्थापित लोगों को देहरादून के अजबपुर कलां की में भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आरोप है कि उस भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करा दिया गया. जिसे लेकर अजबपुर कलां निवासी वनमाली प्रसाद ने साल 2021 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं का मामला, राज्य सरकार से मांगा गया जवाब

जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अजबपुर कलां की 7 पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर दिया है. जो एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से मान्यता प्राप्त थी. ऐसे में एमडीडीए को सूचना देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सचिव एमडीडीए को कोर्ट में जवाब पेश करने और व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, लेकिन आज न तो सचिव एमडीडीए ने जवाब पेश किया न ही कोर्ट में पेश हुए. ऐसे में पूर्व के आदेश का पालन न करने पर सचिव एमडीडीए के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. आज उन्हें पूर्व के आदेश पर कोर्ट में पेश होना था. उनकी ओर से अभी तक जवाब नहीं पेश पर कोर्ट उन पर 15000 हजार रुपए का जुर्माना लगा चुकी है.
ये भी पढ़ेंः देहरादून में बिना मास्टर प्लान के अवैध निर्माण पर HC में सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा शपथ पत्र

नैनीतालः देहरादून के अजबपुर कलां में टिहरी विस्थापितों के लिए टीएचडीसी की ओर से निर्धारित पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सचिव एमडीडीए के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. आज सचिव एमडीडीए कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. इसके अलावा पूर्व के आदेश का भी जवाब नहीं दिया. जिस पर कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा.

दरअसल, टिहरी विस्थापित लोगों को देहरादून के अजबपुर कलां की में भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आरोप है कि उस भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करा दिया गया. जिसे लेकर अजबपुर कलां निवासी वनमाली प्रसाद ने साल 2021 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
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जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अजबपुर कलां की 7 पार्कों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर दिया है. जो एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से मान्यता प्राप्त थी. ऐसे में एमडीडीए को सूचना देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सचिव एमडीडीए को कोर्ट में जवाब पेश करने और व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, लेकिन आज न तो सचिव एमडीडीए ने जवाब पेश किया न ही कोर्ट में पेश हुए. ऐसे में पूर्व के आदेश का पालन न करने पर सचिव एमडीडीए के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. आज उन्हें पूर्व के आदेश पर कोर्ट में पेश होना था. उनकी ओर से अभी तक जवाब नहीं पेश पर कोर्ट उन पर 15000 हजार रुपए का जुर्माना लगा चुकी है.
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Last Updated : Nov 8, 2023, 9:24 PM IST
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