नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्केट के मामले पर सुनवाई की. जिसके बाद पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अभिषेक रुहेला को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप जिस भूमि का सप्ताहिक बाजार लगाने हेतु चयन किया था. साथ ही तीन सप्ताह के भीतर इस जगह पर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे.
मामले के अनुसार, देहरादून की वीकली सन्डे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा है कि, वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं और हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आये हैं.
पढ़ें- उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी जल्द होगी दूर, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू
साल 2004 में जिला अधिकारी ने उन्हें इस जगह सन्डे बाजार लगाने के लिए दी थी. परन्तु नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया है, और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी. याचिका में यह कहा गया है कि सन्डे को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं. साथ ही खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं.
उन्होंने कहा कि सन्डे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है, और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है. वे केवल महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं. समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है. जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.