नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने और कोर्ट में इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए.
कोर्ट ने इसमें हर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को भी शामिल करने को भी कहा. मामले में अब सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में प्राइवेट लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश भी दिए है. आज सुनवाई के दौरान सेक्रेटरी खनन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए.
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बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कर कहा कि कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा. जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश जारी किए थे. इसके बावजूद अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उसकी अवहेलना करते हुए यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है. ऐसे में कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की करने की मांग की.