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कलेक्ट्रेट ऑफिस को शिप्ट करने पर HC ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने एमकेपी पीजी कॉलेज के छात्रावास में कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Sep 29, 2021, 1:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपी पीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है, जिस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है और कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी. कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नहीं है.

पढ़ें-एक्शन में उत्तराखंड STF, बीते सात महीनों में 200 वाटेंड क्रिमिनल्स को भेजा जेल

याचिका कर्ता का कहना है कि पूर्व में भी उनके द्वारा कॉलेज में हुए 45 लाख के गबन के संबंध में भी जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमे हाइकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले में निर्णय लें, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी अवमानना याचिका भी कोर्ट में लंबित है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपी पीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है, जिस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है और कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी. कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नहीं है.

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याचिका कर्ता का कहना है कि पूर्व में भी उनके द्वारा कॉलेज में हुए 45 लाख के गबन के संबंध में भी जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमे हाइकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले में निर्णय लें, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी अवमानना याचिका भी कोर्ट में लंबित है.

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