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नैनीताल HC ने रामनगर के रिद्धि-सिद्धि स्टोन क्रशर संचालन पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब - नैनीताल HC ने स्टोन क्रशर संचालन पर लगाई रोक

राज्य सरकार ने रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है, जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है. ऐसे में कोर्ट ने सरकार सहित अन्य पक्ष को इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

PIL against ramnagar stone crusher
नैनीताल HC ने स्टोन क्रशर संचालन पर लगाई रोक
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Published : Jul 26, 2022, 4:01 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रशर द्वारा मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई की तिथि नियत की है.

इस मामले के अनुसार रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है, जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है. जबकि, राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी गयी.

पढ़ें- उत्तराखंड में बाल वाटिका NEP को देंगी नई पहचान, शिक्षा ऐसे चढ़ेगी परवान

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान को बचाया जा सके. वहीं, इस मामले में कोर्ट की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रशर द्वारा मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई की तिथि नियत की है.

इस मामले के अनुसार रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है, जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है. जबकि, राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी गयी.

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याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान को बचाया जा सके. वहीं, इस मामले में कोर्ट की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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