ETV Bharat / state

नैनीताल जिला न्यायालय ने सुनाई योगेश गुप्ता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा - sentenced to life imprisonment

जुलाई 2014 में हल्द्वानी बाजार में व्यापारी योगेश गुप्ता की हत्या के आरोपियों को नैनीताल जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 50- 50 हजार के अर्थदंड, आर्म्स एक्ट के तहत 20-20 हजार का अर्थ दंड और 5 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

image.
नैनीताल जिला न्यायालय.
author img

By

Published : Feb 27, 2020, 4:38 PM IST

Updated : Feb 27, 2020, 6:21 PM IST

हल्द्वानी: जुलाई 2014 में हल्द्वानी बाजार में व्यापारी योगेश गुप्ता की हत्या के आरोपियों को नैनीताल जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. हत्या के आरोपी संदीप जयसवाल और राहुल राठौर को नैनीताल जिला न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों को 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है, इसके अलावा आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत 20-20 हजार का अर्थदंड और 5 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पत्नी को देने के भी आदेश दिए हैं.

योगेश गुप्ता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा.

पढ़ें- गन्ना किसानों पर चौतरफा मार, एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ शुगर मिल की मनमानी

बता दें कि 27 जुलाई 2014 को मुंगली गार्डन हल्द्वानी में योगेश गुप्ता की बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतक के भाई जुगल गुप्ता के द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में प्रत्यक्षदर्शी बिहारी लाल और मदन मोहन जोशी के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मृतक के भाई का कहना था कि राहुल और संदीप के साथ किसी मामले को लेकर विवाद था जिस वजह से उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी.

वहीं, पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जिसके आधार पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने दोनों आरोपी राहुल और संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों के उपर 50-50 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल अतिरिक्त कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल के ने न्यायाधीश विनोद कुमार को भी जान से मारने की धमकी दी थी. जिसको देखते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

हल्द्वानी: जुलाई 2014 में हल्द्वानी बाजार में व्यापारी योगेश गुप्ता की हत्या के आरोपियों को नैनीताल जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. हत्या के आरोपी संदीप जयसवाल और राहुल राठौर को नैनीताल जिला न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों को 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है, इसके अलावा आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत 20-20 हजार का अर्थदंड और 5 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पत्नी को देने के भी आदेश दिए हैं.

योगेश गुप्ता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा.

पढ़ें- गन्ना किसानों पर चौतरफा मार, एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ शुगर मिल की मनमानी

बता दें कि 27 जुलाई 2014 को मुंगली गार्डन हल्द्वानी में योगेश गुप्ता की बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतक के भाई जुगल गुप्ता के द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में प्रत्यक्षदर्शी बिहारी लाल और मदन मोहन जोशी के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मृतक के भाई का कहना था कि राहुल और संदीप के साथ किसी मामले को लेकर विवाद था जिस वजह से उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी.

वहीं, पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जिसके आधार पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने दोनों आरोपी राहुल और संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों के उपर 50-50 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल अतिरिक्त कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल के ने न्यायाधीश विनोद कुमार को भी जान से मारने की धमकी दी थी. जिसको देखते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

Last Updated : Feb 27, 2020, 6:21 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.