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नैनीताल प्रशासन ने दो व्यावसायिक निर्माण को किया सील

नैनीताल जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में दो व्यावसायिक निर्माण को सील किया है. दोनों निर्माण बिना विकास प्राधिकरण के अनुमति के हो रहे थे.

Haldwani
हल्द्वानी
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Published : Jun 28, 2021, 10:50 PM IST

हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी शहर में जिला विकास प्राधिकरण (district development authority) के अनुमति के बिना हो रहे व्यावसायिक निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के दो अलग-अलग जगहों पर व्यावसायिक निर्माण को सीज किया है.

सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह (City Magistrate Richa Singh) ने बताया कि केमू स्टेशन पर छोटे कॉम्प्लेक्स और सिंधी चौराहे पर बिना प्राधिकरण के अनुमति के पांच दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. हालांकि निर्माण रोकने की चेतावनी दी गई थी. लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा. इसके बाद सोमवार को जिला प्राधिकरण की टीम ने दोनों व्यावसायिक निर्माण भवनों को सीज कर दिया है.

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निर्माण से पहले प्राधिकरण की अनुमति जरूरी

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के अंदर किसी भी तरह के दुकानों के निर्माण के अलावा कॉम्प्लेक्स की निर्माण से पहले जिला प्राधिकरण से नक्शा पास के साथ ही अन्य जरूरी अनुमति लेना आवश्यक है. बिना नक्शे पास के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है.

बिना पार्किंग कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति नहीं

उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के दौरान भूमिगत पार्किंग बनाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है. बिना पार्किंग के कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी शहर में जिला विकास प्राधिकरण (district development authority) के अनुमति के बिना हो रहे व्यावसायिक निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के दो अलग-अलग जगहों पर व्यावसायिक निर्माण को सीज किया है.

सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह (City Magistrate Richa Singh) ने बताया कि केमू स्टेशन पर छोटे कॉम्प्लेक्स और सिंधी चौराहे पर बिना प्राधिकरण के अनुमति के पांच दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. हालांकि निर्माण रोकने की चेतावनी दी गई थी. लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा. इसके बाद सोमवार को जिला प्राधिकरण की टीम ने दोनों व्यावसायिक निर्माण भवनों को सीज कर दिया है.

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निर्माण से पहले प्राधिकरण की अनुमति जरूरी

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के अंदर किसी भी तरह के दुकानों के निर्माण के अलावा कॉम्प्लेक्स की निर्माण से पहले जिला प्राधिकरण से नक्शा पास के साथ ही अन्य जरूरी अनुमति लेना आवश्यक है. बिना नक्शे पास के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है.

बिना पार्किंग कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति नहीं

उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के दौरान भूमिगत पार्किंग बनाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है. बिना पार्किंग के कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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