नैनीतालः दुष्कर्म मामले में फंसे हरिद्वार के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर (BJP MLA Suresh Rathore) अपनी गिरफ्तारी पर रोक और FIR रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट पहुंचे हैं. विधायक राठौर की तरफ से याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी.
पार्टी की महिला नेता ने कराया मुकदमा दर्ज
बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने 2 जून 2021 को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. महिला ने विधायक के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है.
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बदनाम करने की साजिश
हाईकोर्ट पहुंचे विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप निराधार हैं. उनपर आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति समेत अन्य लोगों के द्वारा उनसे ₹30 लाख की रंगदारी मांगी गई थी. जब उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उसके बाद महिला को उसके पति समेत अन्य लोगों के द्वारा उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने की धमकी दी. अब उनके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया है.
'रंगदारी के आरोप में हो चुकी है जेल'
विधायक सुरेश राठौर का कहना कि महिला के द्वारा उनसे बदला लेने व उनको बदनाम करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है. क्योंकि रंगदारी मांगने के मामले पर मेरे द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के मद्देनजर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.