नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज किच्छा तहसील के राजस्व उप निरीक्षक कानूनगो धनेश कुमार शर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले के अनुसार भूमि की पैमाइश करने के मामले में घूस मांग रहे कानूनगो को विजलेंस की टीम ने किच्छा तहसील आवास से पांच हजार के साथ गिरफ्तार किया था.
भूमि की नाप कराने के लिए मांगे जा रहे थे 5000 रुपये: पीड़ित द्वारा 19 जनवरी 2023 को हल्द्वानी विजिलेंस से मामले की शिकायत की गई थी. पीड़ित ने विजिलेंस टीम को बताया था कि किच्छा के राजस्व निरीक्षण कानूनगो धनेश कुमार शर्मा ने उससे कृषि भूमि की नाप कराने के लिए पांच हजार रुपए मांगे हैं. पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और जैसे ही शिकायतकर्ता ने धनेश कुमार शर्मा को पांच हजार रुपए दिए, वैसे ही टीम ने आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था.
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जांच करने पर आरोप पाए गए सही: कानूनगो पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2022 में पैमाइश शुल्क 9 हजार रुपए उनके द्वारा तहसील में जमा की गई थी, लेकिन आरोपी धनेश कुमार द्वारा रिश्वत न मिलने के कारण पैमाइश का काम नहीं किया गया और वह काम को टालता रहा. मामले में जांच करने पर आरोप सही पाए गए. वहीं, बीते दिन नैनीताल हाईकोर्ट में जस्टिस धनंजय चतुर्वेदी निलंबन मामले पर सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट की खंडपीठ ने दूसरी बेंच केस भेज दिया था.
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