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चैंपियन और कर्णवाल के बीच जाति प्रमाण पत्र मामले पर HC सख्त, सरकार और CBI से मांगा जवाब - देशराज कर्णवाल जाति प्रमाण पत्र

विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सीबीआई को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

kunwar pranav singh champion and deshraj karnwal
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Published : Jul 30, 2019, 11:47 PM IST

नैनीतालः बीजेपी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक देशराज कर्णवाल के बीच चल रहे जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई का मामला एक बार से हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार समेत सीबीआई को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि बीजेपी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा है कि देशराज कर्णवाल ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से हासिल किया है. कर्णवाल ने इसी तरह का एक प्रमाण पत्र सहारनपुर जिले में भी बनाया है. जिसे लेकर एक एफआईआर 17 अप्रैल 2019 को कोतवाली रुड़की में दर्ज कराई गई थी.

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वहीं, याचिका में ये भी कहा गया है कि देशराज कर्णवाल ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है. लिहाजा उनके प्रमाण पत्र की दोबारा जांच की जाए. इसी कड़ी में नैनीताल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सीबीआई को कर्णवाल के फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीतालः बीजेपी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक देशराज कर्णवाल के बीच चल रहे जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई का मामला एक बार से हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार समेत सीबीआई को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि बीजेपी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा है कि देशराज कर्णवाल ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से हासिल किया है. कर्णवाल ने इसी तरह का एक प्रमाण पत्र सहारनपुर जिले में भी बनाया है. जिसे लेकर एक एफआईआर 17 अप्रैल 2019 को कोतवाली रुड़की में दर्ज कराई गई थी.

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वहीं, याचिका में ये भी कहा गया है कि देशराज कर्णवाल ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है. लिहाजा उनके प्रमाण पत्र की दोबारा जांच की जाए. इसी कड़ी में नैनीताल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सीबीआई को कर्णवाल के फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

Intro:Summry

भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और भाजपा के ही विधायक देशराज कंडवाल के बीच चल रहा विवाद का मामला फिर पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट।

Intro

कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल के बीच चल रहा जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई का मामला एक बार से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में राज्य सरकार समेत सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।Body:झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल के जाति प्रमाण पत्र का मामला से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं,, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई को कर्णवाल के फर्जी जाती प्रमाणपत्र के मामले में 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
Conclusion:आपको बता दे कि कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देशराज कर्णवाल ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से प्राप्त किया है,, और कर्णवाल इसी तरह का एक प्रमाण पत्र शाहरनपुर जिले में भी बनया है,, और उनके विरुद्ध एक एफआईआर 17 अप्रैल 2019 को कोतवाली रुड़की में दर्ज कराई,,, याचिका में कहा गया है की देशराज कर्णवाल ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षीत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडा और जीते लिहाजा इनका प्रमाण पत्र की दुबारा से जाॅच की जाए,,
आज मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोट की एकलपीठ ने सरकार और सीबीआई को जवाब पेश करने के आदेश दिए है।
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