नैनीताल: हरिद्वार बाणगंगा नदी पर हो रहे अवैध खनन मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध खनन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सरकार 10 दिन के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद साजिद ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राम प्रधान व उनके पति द्वारा खनन कारोबारियों के साथ मिलकर निहंदपुर सुठारी गांव में बाणगंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है. उन्होंने बताया यहां नियमों को दरकिनार करते हुए बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा जो भी लोग खनन में लगे हैं उनके पास कोई अनुमति भी नहीं है.
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आज मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन के द्वारा एक कमेटी बनाकर क्षेत्र का निरीक्षण किया है. जिसमें पाया गया कि क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है. जिसके बाद तत्काल अवैध खनन पर रोक लगा दी गई है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया हैं कि मामले में दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई भी की जाए.