नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर की ग्राम पंचायत मोहनावाला (Gram Panchayat in Mohanawala Laksar) में ग्राम पंचायत की नदी के छोर एवं वन विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार एवं एसडीएम लक्सर को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के साथ मौका मुआयना करें और इसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक कोर्ट में पेश करें.
मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार निवासी विकिन्त कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है भू माफियाओं ने ग्राम पंचायत की 1500 बीघा नदी के किनारे के छोर और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके गन्ने और गेहूं की फसल बोई है. 1997-98 में भी इन लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था. परन्तु तत्कालीन एसडीएम द्वारा उस समय इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था.
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वर्तमान समय मे फिर से इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।