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उद्यान विभाग घोटाला मामला, HC ने सुरक्षित रखा निर्णय, क्या CBI करेगी जांच!

Uttarakhand Horticulture Department Scam Case उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट पर संतुष्ट नजर नहीं आया.

Uttarakhand highcourt
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 11, 2023, 9:27 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट की तरफ मामले को लेकर फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है.

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई की. लेकिन कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आई. सरकार की तरफ से कहा गया कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत पाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी जांच पूरी हुई है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी है.
ये भी पढ़ेंः उद्यान विभाग घोटाले की हाईकोर्ट में सुनवाई, एसआईटी की जांच रिपोर्ट को अंग्रेजी में अनुवाद करके देने का आदेश

मामले के मुताबिक, दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है. जिसमें फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई है. विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मूकश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया. इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए.

नैनीतालः उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट की तरफ मामले को लेकर फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है.

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई की. लेकिन कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आई. सरकार की तरफ से कहा गया कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत पाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी जांच पूरी हुई है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी है.
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मामले के मुताबिक, दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है. जिसमें फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई है. विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मूकश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया. इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए.

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