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उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने का मामला, HC ने सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रवासियों को वापस लाने के लिए की गई व्यवस्था की रिपोर्ट तलब की है.

Nainital High Court
उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने का मामला
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Published : May 12, 2020, 8:42 PM IST

Updated : May 12, 2020, 8:59 PM IST

नैनीताल: लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने दो लाख प्रवासियों के प्रदेश लाने और उत्तराखंड से वापस जाने वालों लोगों के लिए व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य एक्ट के तहत राशन वितरण की स्थिति की ताजा रिपोर्ट भी सरकार से तलब किया है.

उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने का मामला

ये भी पढ़ें: प्रवासियों के लिए अपने ही बने 'पराए', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रवासी लोगों की मदद दैवीय आपदा राहत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होनी चाहिए. याचिकर्ता ने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में खाद्य सामग्री बांटने का काम उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत आदि द्वारा किया जाना चाहिए. ताकि जरूरतमंद तक राहत सामग्री आसानी से पहुंच सके.

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

नैनीताल: लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने दो लाख प्रवासियों के प्रदेश लाने और उत्तराखंड से वापस जाने वालों लोगों के लिए व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य एक्ट के तहत राशन वितरण की स्थिति की ताजा रिपोर्ट भी सरकार से तलब किया है.

उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने का मामला

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हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रवासी लोगों की मदद दैवीय आपदा राहत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होनी चाहिए. याचिकर्ता ने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में खाद्य सामग्री बांटने का काम उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत आदि द्वारा किया जाना चाहिए. ताकि जरूरतमंद तक राहत सामग्री आसानी से पहुंच सके.

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

Last Updated : May 12, 2020, 8:59 PM IST
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