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एक सितंबर से बाइक पर पीछे बैठी सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

एक सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा. हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

बाइक पर बैठी सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट
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Published : Aug 26, 2019, 11:26 PM IST

हल्द्वानी: बाइक चलाने वाले के साथ-साथ अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अगर पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं पहनती है तो पुलिस भारी जुर्माना वसूलेगी. मोटरयान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत एक सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा.

बाइक पर बैठी सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट


बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन पर बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा. हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

पढ़ेंः 'मौत' को न्योता दे रहीं बेरहम सड़कें, सिस्टम को नहीं पड़ता कोई फर्क


यही नहीं हिट एंड रन की परिस्थितियों में दुपहिया वाहन चालक को भी भारी जुर्माना और सजा का प्रधान शामिल गया है. नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पहले से ही डबल सवारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है. पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी.

पढ़ेंः खुशखबरीः प्रदेश में इन दो जगहों पर खुलेंगे डेयरी फार्म, बहेगी दूध की धार


हल्द्वानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि डबल हेलमेट को लेकर अभियान जारी है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

हल्द्वानी: बाइक चलाने वाले के साथ-साथ अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अगर पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं पहनती है तो पुलिस भारी जुर्माना वसूलेगी. मोटरयान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत एक सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा.

बाइक पर बैठी सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट


बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन पर बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा. हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

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यही नहीं हिट एंड रन की परिस्थितियों में दुपहिया वाहन चालक को भी भारी जुर्माना और सजा का प्रधान शामिल गया है. नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पहले से ही डबल सवारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है. पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी.

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हल्द्वानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि डबल हेलमेट को लेकर अभियान जारी है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

Intro:sammry- बाइक पर बैठे दूसरी सवारी को भी पहनना होगा हेलमेट नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना।

एंकर- बाइक चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है ।अगर पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं पहनेगी तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। मोटर यान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।




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बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन पर बैठे पीछे सवारी को भी हेलमेट लगाना जरूरी है नहीं तो उसको ₹1000 से लेकर ₹2000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं हिट एंड रन की परिस्थितियों में दुपहिया चालू को भी भारी जुर्माना और सजा भी प्रधान भी किया गया है ।ऐसे तो उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहले से ही डबल स्वारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है साथ ही पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इस नियम को पालन भी करवा रहा है लेकिन नए संशोधन एक्ट के तहत अब और भी कड़ाई से पुलिस कार्रवाई करेगी।



Conclusion:हल्द्वानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि डबल हेलमेट को लेकर लगातार अभियान जारी है और पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है ।

बाइट महेश चंद्रा ट्रेफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी
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