हल्द्वानी: बाइक चलाने वाले के साथ-साथ अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अगर पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं पहनती है तो पुलिस भारी जुर्माना वसूलेगी. मोटरयान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत एक सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा.
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन पर बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा. हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
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यही नहीं हिट एंड रन की परिस्थितियों में दुपहिया वाहन चालक को भी भारी जुर्माना और सजा का प्रधान शामिल गया है. नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पहले से ही डबल सवारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है. पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी.
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हल्द्वानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि डबल हेलमेट को लेकर अभियान जारी है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.