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नैनीताल HC में आर्केडिया ग्रांट में हुए अतिक्रमण मामले की सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट - Dehradun Arcadia Grant road encroachment case

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर हुए अतिक्रमण मामले में सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने सरकार से 15 मार्च से पहले स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च 2023 को होगी.

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Published : Nov 22, 2022, 5:13 PM IST

नैनीताल: देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण मामले में दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को 15 मार्च से पहले स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2023 को होगी.

मामले में देहरादून निवासी सचिन कुमार शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया. याचिका में कहा गया कि देहरादून स्थित आर्केडिया ग्रांट के खसरा नंबर 821 में बंदोबस्ती 1937 के दौरान से ही रास्ता दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अतिक्रमण करके दुकानें बना ली और कुछ ने फसल बो रखी है. 2020 में एडिशनल कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाने के आदेश रेवेन्यू विभाग को दिए थे, लेकिन उस आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
ये भी पढ़ें: चिंतन शिविर में सीएम धामी का अधिकारियों को मंत्र, बोले- 10 से 5 वाले कल्चर से बाहर आना होगा

जब इसका पता याचिकाकर्ता को चला तो उसने इसे हटाने के लिए फिर से एक प्रत्यावेदन दिया. जिस पर एक टीम गठित की गई. टीम ने मौका मुआयना में पाया कि वहां कोई रास्ता वर्तमान समय में नहीं है. उस रास्ते पर लोगों ने फसल की बुआई की हुई है. यह रिपोर्ट कमेटी ने एडिशनल कमिश्नर को सौंपी. उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए.

नैनीताल: देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण मामले में दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को 15 मार्च से पहले स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2023 को होगी.

मामले में देहरादून निवासी सचिन कुमार शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया. याचिका में कहा गया कि देहरादून स्थित आर्केडिया ग्रांट के खसरा नंबर 821 में बंदोबस्ती 1937 के दौरान से ही रास्ता दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अतिक्रमण करके दुकानें बना ली और कुछ ने फसल बो रखी है. 2020 में एडिशनल कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाने के आदेश रेवेन्यू विभाग को दिए थे, लेकिन उस आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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जब इसका पता याचिकाकर्ता को चला तो उसने इसे हटाने के लिए फिर से एक प्रत्यावेदन दिया. जिस पर एक टीम गठित की गई. टीम ने मौका मुआयना में पाया कि वहां कोई रास्ता वर्तमान समय में नहीं है. उस रास्ते पर लोगों ने फसल की बुआई की हुई है. यह रिपोर्ट कमेटी ने एडिशनल कमिश्नर को सौंपी. उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए.

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