नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाणगंगा लक्सर हरिद्वार में फिस पाउंड के नाम पर किए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सचिव खनन को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को तीन माह के भीतर विधि अनुसार निस्तारित किया जाये. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को भी निस्तारित कर दिया है.
मामले के अनुसार लक्सर हरिद्वार निवासी किशनपाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लक्सर की बाणगंगा में सरकार ने कुछ लोगों को फिस पाउंड बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए थे. मगर इन लोगों द्वारा यहां फिस पौंड न बनाकर यहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा है. खनन करने से यहां बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं.
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कुछ दिन पहले ही गांव के कुछ बच्चे नहाने गए हुए थे. जिसमें तीन बच्चों की इन गड्डों में नहाने वक्त मौत हो गयी थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि इनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं. उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाये. जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित कर दिया.