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HC ने नगर पंचायत पुरोला के निर्वतमान चेयरमैन मामले की सुनवाई, राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश - नगर पंचायत पुरोला के निर्वतमान चेयरमैन मामला

Nainital High Court उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज नगर पंचायत पुरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 7, 2023, 8:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज नगर पंचायत पुरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता और उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले कि सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से फिर से आगामी मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है.

सुनवाई में राज्य सरकार ने स्थिति नहीं की स्पष्ट: आज की सुनवाई में पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है. मामले के अनुसार नगर पंचायत पुरोला के वार्ड मेंबर विनोद नौडियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर ना सिर्फ अपना होटल नेगी टावर बनाया है, बल्कि कई सरकारी जमीन को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया है. इससे पहले भी जांच हुई. जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गए, लेकिन सरकार ने आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की. जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की याचिका हुई थी खारिज: बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट की डिवीजन पीठ ने कुलपति की याचिका को खारिज किया था.

ये भी पढ़ें: HC ने कई न्यायिक अधिकारियों का किया तबादला, नरेंद्र दत्त बने बागेश्वर के जिला जज

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज नगर पंचायत पुरोला के निर्वतमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता और उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले कि सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से फिर से आगामी मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है.

सुनवाई में राज्य सरकार ने स्थिति नहीं की स्पष्ट: आज की सुनवाई में पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है. मामले के अनुसार नगर पंचायत पुरोला के वार्ड मेंबर विनोद नौडियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर ना सिर्फ अपना होटल नेगी टावर बनाया है, बल्कि कई सरकारी जमीन को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया है. इससे पहले भी जांच हुई. जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गए, लेकिन सरकार ने आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की. जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.

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तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की याचिका हुई थी खारिज: बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट की डिवीजन पीठ ने कुलपति की याचिका को खारिज किया था.

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