नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 2 अगस्त को प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक (हालांकि इस बीच सरकार ने 2 अगस्त से 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले हैं) स्कूल खोले जाने वाले कैबिनेट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 31 जुलाई 2021 के शासनादेश को चुनौती देने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई बुधवार चार अगस्त को नियत की गई है.
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आपने 31 जुलाई 2021 को जारी शसनादेश को चुनौती क्यों नहीं दी? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती दी है न कि 31 जुलाई के शासनादेश को.
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सरकार ने शासनादेश 31 जुलाई 2021को जारी किया था. जबकि उन्होंने 29 जुलाई को याचिका दायर की थी. इसीलिए उन्हें 31 जुलाई 2021 के शासनादेश को जनहित याचिका में जोड़ने के लिए दो दिन का समय दिया जाये. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो दिन का समय देते हुए 4 अगस्त की तिथि सुनवाई हेतु नियत की है.
बता दें कि देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने उत्तराखंड कैबिनेट ने दो अगस्त से जो कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया था, उसे चुनौती दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में यह भी कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस अभी भी मिल रहे हैं. राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है. ऐसे में सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने का निर्णय गलत है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.