नैनीताल: हरिद्वार की सिविल जज दीपाली शर्मा को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने दीपाली शर्मा की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं. बता दें, 21 अगस्त को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए सिविल जज दीपाली शर्मा की सेवा समाप्त कर दी थी और दीपाली शर्मा के बर्खास्तगी के आदेश शासन को जारी कर दिए थे.
बता दें, मार्च 2018 में हरिद्वार की सिविल जज दीपाली शर्मा के घर से एक नाबालिग किशोरी को मुक्त कराया गया था. दीपाली शर्मा पर हल्द्वानी की एक 13 साल की नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर उत्पीड़न करने का आरोप था. नाबालिग के बरामद होने के बाद दीपाली शर्मा को निलंबित कर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद दीपाली शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था.
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वहीं, दीपाली शर्मा के द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मार्च 2018 में ही हाईकोर्ट ने दीपावली की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही दीपाली को आदेश दिए थे कि वो जांच में सहयोग करें. मामले में जांच चल रही थी. 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने दीपाली शर्मा की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर देहरादून शासन को भेजा था, जिस पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपाली शर्मा को सिविल जज के पद से बर्खास्त कर दिया गया है.