नैनीताल: कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा देहरादून और हरिद्वार को रेड ज़ोन घोषित करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में है. मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि जिन जिलों को कोरोना काल में रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, उनके मानक किस आधार पर तय किये गये हैं, क्या उनका दायरा निर्धारित है. इन सभी बिंदुओं का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 18 मई तक का समय दिया है.
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बता दें कि हरिद्वार निवासी लॉ के छात्र अक्षय शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरिद्वार जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की है. साथ ही कहा है कि सरकार ने आखिर किस आधार पर जिलों के जोनों का निर्धारण किया है. क्या इनके मानक हैॆ, इसी मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी.