नैनीताल: जिले के ज्योलीकोट के डोलमार क्षेत्र में कोविड नियमों को ताक पर रख शराब की दुकान खोलना कारोबारियों को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब स्थानीय पुलिस द्वारा दो शराब व्यवसायियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दुकानों को सील कर दिया गया.
आदेश के बाद भी खुली थी दुकानें
बीते दिनों नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था. मंगलवार जैसे ही लोगों को कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगे बढ़ने की जानकारी मिली लोग काफी संख्या में ज्योलीकोट स्थित डोलमार शराब की दुकान पर पहुंच गए. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई. इसके बाद पुलिस के द्वारा देसी और विदेशी शराब दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल सील कर दिया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
घटना के बाद तल्लीताल थाने के एसओ विजय मेहता ने बताया कि सोमवार सुबह से ही दुकान में शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी. इस दौरान दुकान व्यवसायियों के द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई और ना ही सैनिटाइजेशन की और न ही किसी ने वहां मास्क लगा रखा था. पुलिस को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.
पढ़ें: नैनीताल में देर रात एक बंद घर मे लगी आग, सामान जलकर हुआ राख
ज्योलीकोट चौकी प्रभारी के तहरीर पर हुई कार्रवाई
ज्योलीकोट चौकी प्रभारी जोगा सिंह के द्वारा कोविड नियमों की अनदेखी के मामले पर दुकान व्यवसायी के खिलाफ तल्लीताल थाने में तहरीर दी गई. जिसके आधार पर तल्लीताल पुलिस ने राज किरण निवासी ग्राम चंपानाला अल्मोड़ा और जीवन सिंह निवासी लामाचौड़ हल्द्वानी के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है.