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दुष्कर्म के आरोपी MLA राठौड़ को HC से नहीं मिली राहत, सरकार से मांगा जवाब

दुष्कर्म मामले (Suresh Rathore rape case) में बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) से कोई राहत नहीं मिली है. उच्च न्यायालय ने सरकार से भी जवाब मांगा है.

BJP MLA सुरेश राठौर
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Published : Jul 12, 2021, 5:14 PM IST

नैनीताल: दुष्कर्म मामले (rape case) में फंसे हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) से कोई राहत नहीं मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने राज्य सरकार से 19 जुलाई तक मामले में शपथ पत्र पेश करते हुए जवाब मांगा है. मामले (Suresh Rathore rape case) में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

दुष्कर्म मामले (rape case) में बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दी है.

पढ़ें- उत्तराखंड में भाजपा विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज

विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार करने को लेकर दो जुलाई 2021 में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है. महिला ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वो सभी गलत हैं. वे पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.

विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने कोर्ट को बताया कि 2020 में उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद महिला को पति समेत दो अन्य साथियों को भी जेल भेज दिया था. लेकिन पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद निजली अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था. विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) का आरोप है कि महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है.

पढ़ें- BJP MLA सुरेश राठौर दुष्कर्म मामला: महिलाओं के खिलाफ ये क्या बोल गए धीरेंद्र प्रताप

क्या है मामला: बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) पर हरिद्वार की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने जब मामला दर्ज नहीं किया तो महिला कोर्ट की शरण में गई. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बहादराबाद थाने में महिला की तहरीर पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) के खिलाफ रेप (rape case) का मुकदमा दर्ज किया गया. गौरतलब है कि आरोप लगाने वाली महिला भी बीजेपी से जुड़ी है.

इसी मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.

नैनीताल: दुष्कर्म मामले (rape case) में फंसे हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) से कोई राहत नहीं मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने राज्य सरकार से 19 जुलाई तक मामले में शपथ पत्र पेश करते हुए जवाब मांगा है. मामले (Suresh Rathore rape case) में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

दुष्कर्म मामले (rape case) में बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दी है.

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विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार करने को लेकर दो जुलाई 2021 में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है. महिला ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वो सभी गलत हैं. वे पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.

विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने कोर्ट को बताया कि 2020 में उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद महिला को पति समेत दो अन्य साथियों को भी जेल भेज दिया था. लेकिन पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद निजली अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था. विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) का आरोप है कि महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है.

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क्या है मामला: बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) पर हरिद्वार की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने जब मामला दर्ज नहीं किया तो महिला कोर्ट की शरण में गई. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बहादराबाद थाने में महिला की तहरीर पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) के खिलाफ रेप (rape case) का मुकदमा दर्ज किया गया. गौरतलब है कि आरोप लगाने वाली महिला भी बीजेपी से जुड़ी है.

इसी मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर सुरेश राठौड़ (BJP MLA Suresh Rathore) ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.

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