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नैनीताल: कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध, 24 को सुनाई जाएगी सजा - murder of jomati devi

इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाही के आधार पर कोर्ट ने हत्यारोपी डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. जिसे अब 24 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

accused convicted in murder case
कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध
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Published : Nov 22, 2021, 7:46 PM IST

नैनीताल: प्रथम अपर सत्र न्यायधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ऐसे में अब दोषी को अदालत 24 नवंबर को इस मामले में सजा सुनाएगी.

बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार के उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्यारोपी बेटे डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमती देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह ने चोरगलिया कोतवाली को घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, आरोपी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों समेत स्थानीय लोगों पर भी आरोपी ने हथियार से हमला किया था.

वहीं, बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पिता की तहरीर के आधार पर डिगर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली थी.

पढ़ें- खानपुर विधानसभा में हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा, कहा- खामियाजा भुगतेगी बीजेपी

आज इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से मृतिका के पति, बहु समेत बारह लोगों को बतौर गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया. जिनकी गवाही के आधार पर कोर्ट ने डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. जिसे अब 24 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

नैनीताल: प्रथम अपर सत्र न्यायधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ऐसे में अब दोषी को अदालत 24 नवंबर को इस मामले में सजा सुनाएगी.

बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार के उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्यारोपी बेटे डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमती देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह ने चोरगलिया कोतवाली को घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, आरोपी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों समेत स्थानीय लोगों पर भी आरोपी ने हथियार से हमला किया था.

वहीं, बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पिता की तहरीर के आधार पर डिगर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली थी.

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आज इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से मृतिका के पति, बहु समेत बारह लोगों को बतौर गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया. जिनकी गवाही के आधार पर कोर्ट ने डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. जिसे अब 24 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

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