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कुमाऊं मंडल के 21 निकायों ने कर्मचारियों के PF के पैसे को डकारा, EPFO ने थमाया नोटिस - हल्द्वानी ईटीवी भारत न्यूज

कुमाऊं मंडल के 18 नगर पालिका और 3 नगर निगम पर अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने का आरोप है. ऐसे में ईपीएफओ विभाग ने इन निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

not paying pf of their employees
कुमाऊं मंडल के 21 निकायों ने हजारों कर्मचारियों का PF डकारा
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Published : Nov 30, 2019, 12:33 PM IST

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल के 18 नगर पालिका और तीन नगर निगम पर अपने संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारियों का पीएफ हड़पने का आरोप है. इन निकायों ने ईपीएफओ विभाग में न ही रजिस्ट्रेशन कराया है और न ही कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा कराया है. ऐसे में ईपीएफओ विभाग ने इन निकायों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने और कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा करने के निर्देश दिए हैं. पीएफ जमा नहीं करने की स्थिति में ईपीएफओ की धारा 7-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कुमाऊं मंडल के 21 निकायों ने हजारों कर्मचारियों का PF डकारा

सहायक आयुक्त ईपीएफओ उदित शाह ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 3 नगर निगम और 18 नगर पालिकाओं में मात्र हल्द्वानी नगर निगम ही अभी तक ईपीएफओ विभाग में रजिस्ट्रेशन करा पाया है. इसके अलावा किसी भी निकाय ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. उन्होंने बताया कि इन निकायों को पूर्व में भी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन, उन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया.

पढ़ेंः रुद्रपुर: हरियाणा से आई आयकर विभाग की टीम ने कंपनी पर मारा छापा

अब दोबारा से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि धारा 7-ए वर्ष 2011 के नियमानुसार निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान जमा करना अनिवार्य होता है. लेकिन, इन निकाय द्वारा अभी तक नहीं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि समय रहते जो भी निकाय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है और अपने कर्मचारी को पीएफ नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी तय है.

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल के 18 नगर पालिका और तीन नगर निगम पर अपने संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारियों का पीएफ हड़पने का आरोप है. इन निकायों ने ईपीएफओ विभाग में न ही रजिस्ट्रेशन कराया है और न ही कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा कराया है. ऐसे में ईपीएफओ विभाग ने इन निकायों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने और कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा करने के निर्देश दिए हैं. पीएफ जमा नहीं करने की स्थिति में ईपीएफओ की धारा 7-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कुमाऊं मंडल के 21 निकायों ने हजारों कर्मचारियों का PF डकारा

सहायक आयुक्त ईपीएफओ उदित शाह ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 3 नगर निगम और 18 नगर पालिकाओं में मात्र हल्द्वानी नगर निगम ही अभी तक ईपीएफओ विभाग में रजिस्ट्रेशन करा पाया है. इसके अलावा किसी भी निकाय ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. उन्होंने बताया कि इन निकायों को पूर्व में भी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन, उन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया.

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अब दोबारा से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि धारा 7-ए वर्ष 2011 के नियमानुसार निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान जमा करना अनिवार्य होता है. लेकिन, इन निकाय द्वारा अभी तक नहीं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि समय रहते जो भी निकाय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है और अपने कर्मचारी को पीएफ नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी तय है.

Intro:sammry- कुमाऊं मंडल के 18 नगरपालिका 3 नगर निगम को ईपीएफओ विभाग मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने पर भेजा नोटिस , निकालने कर्मचारियों के पीएफ हड़पे।(स्पेशल) एंकर- कुमाऊं मंडल के 18 नगरपालिका 3 नगर निगम ने अपने संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ हड़प कर बैठ गए हैं। इन निकायों ने ईपीएफओ विभाग में नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और नही कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान ही जमा कराया है ।ऐसे में ईपीएफओ विभाग ने इन निकायों को नोटिस जारी करते हुए सख्त हिदायत दी है और तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पीएफ जमा नहीं करने की स्थिति में विभाग ईपीएफओ के धारा 7 -ए के तहत कार्रवाई करेगी।


Body:सहायक आयुक्त ईपीएफओ उदित शाह ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 3 नगर निगम और 18 नगर पालिकाओं में मात्र हल्द्वानी नगर निगम ही अभी तक ईपीएफओ विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा किसी भी निकायों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि इन निकायों को पूर्व में भी नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन उन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब दुबारा से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि धारा 7 ए वर्ष 2011 के नियम के अनुसार निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों ,और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन इन निकाय द्वारा अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन कराया गया है नहीं अपने कर्मचारियों को पीएफ जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी निकायो को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है ।


Conclusion:उन्होंने बताया कि समय रहते जो भी निकाय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है और अपने कर्मचारी को पीएफ नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी है। बाइट-उदिता शाह सहायक आयुक्त ईपीएफओ विभाग
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