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रुड़की: नाबालिग अपहरण मामले में तीन गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार - olice arrested three accused in minor girl kidnapping case

रुड़की में छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी असद खान, आसिफ खान, आरिफ खान और कन्हैया के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों में असद, आसिफ और आरिफ तीनों सगे भाई हैं. फिलहाल, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

roorkee police accused arrest
रुड़की में आरोपी गिरफ्तार
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Published : Nov 18, 2021, 4:01 PM IST

रुड़कीः नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों में तीन सगे भाई समेत चार लोग शामिल हैं. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. जबकि, एक मुख्य आरोपी अभी फरार भी बताया जा रहा है.

बता दें कि रुड़की निवासी सेना के जवान ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस (Kotwali Civil Lines Roorkee) को एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी खंजरपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ती है. बीती 16 नवंबर को उनकी स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. जिसके बाद उन्होंने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.

ये भी पढ़ेंः मां ने जिस युवक के खिलाफ दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा, बेटी उसी से शादी कर पुलिस चौकी पहुंची

वहीं, जवान ने अपनी बेटी की दोस्त एक छात्रा से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसकी बेटी को खंजरपुर निवासी असद खान मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं ले गया है. उसके साथ आसिफ खान, आरिफ खान और कन्हैया आदि भी मौजूद थे, लेकिन देर शाम उसकी बेटी घर वापस लौट गई.

उधर, सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 363, 366A/34 और पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत आरोपी खंजरपुर निवासी आसिफ खान, आरिफ खान पुत्र निसार खान निवासी खंजरपुर और कन्हैया पुत्र अजय दास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ेंः तलाकशुदा महिला को प्रेमजाल में फंसाकर किया शारीरिक शोषण, बच्चा होने के बाद शादी से किया इनकार

वहीं, इस मामले में सिविल लाइन कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपहरण मामले में चारों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. जिनमें से तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया है. जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.

रुड़कीः नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों में तीन सगे भाई समेत चार लोग शामिल हैं. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. जबकि, एक मुख्य आरोपी अभी फरार भी बताया जा रहा है.

बता दें कि रुड़की निवासी सेना के जवान ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस (Kotwali Civil Lines Roorkee) को एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी खंजरपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ती है. बीती 16 नवंबर को उनकी स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. जिसके बाद उन्होंने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.

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उधर, सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 363, 366A/34 और पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत आरोपी खंजरपुर निवासी आसिफ खान, आरिफ खान पुत्र निसार खान निवासी खंजरपुर और कन्हैया पुत्र अजय दास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.

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वहीं, इस मामले में सिविल लाइन कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपहरण मामले में चारों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. जिनमें से तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया है. जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.

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