रुड़कीः नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों में तीन सगे भाई समेत चार लोग शामिल हैं. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. जबकि, एक मुख्य आरोपी अभी फरार भी बताया जा रहा है.
बता दें कि रुड़की निवासी सेना के जवान ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस (Kotwali Civil Lines Roorkee) को एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी खंजरपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ती है. बीती 16 नवंबर को उनकी स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. जिसके बाद उन्होंने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.
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वहीं, जवान ने अपनी बेटी की दोस्त एक छात्रा से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसकी बेटी को खंजरपुर निवासी असद खान मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं ले गया है. उसके साथ आसिफ खान, आरिफ खान और कन्हैया आदि भी मौजूद थे, लेकिन देर शाम उसकी बेटी घर वापस लौट गई.
उधर, सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 363, 366A/34 और पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत आरोपी खंजरपुर निवासी आसिफ खान, आरिफ खान पुत्र निसार खान निवासी खंजरपुर और कन्हैया पुत्र अजय दास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.
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वहीं, इस मामले में सिविल लाइन कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपहरण मामले में चारों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. जिनमें से तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया है. जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.