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BJP विधायक के करीबी पर 1.65 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा से करीबी पर गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है. यह मामला 1.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है.

Roorkee
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Published : May 12, 2022, 5:00 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठगों ने एक व्यक्ति से एक करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. ये पूरा मामला जमीन के फर्जी बैनामे से जुड़ा हुआ है. इसमें रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के करीब समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब पौने दो करोड़ की कीमत की जमीन बेच दी. इस मामले को लेकर पीड़ित कोतवाली से अधिकारियों के ऑफिस तक के चक्कर काटता रहा लेकिन सुनवाई न होने पर उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा. तब कहीं जाकर कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

पीड़ित जगदीश सिंह नेगी जो मूलरूप से पौड़ी जिले के तलापट्टी गांव का रहने वाला है और फिलहाल अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता है. जगदीश का आरोप है कि उसने ग्राम मलकपुर लतीफपुर तहसील रुड़की में भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 0.2770 का 1/2 भाग एवं खसरा नंबर 104 रकबा 0.1540 क 1/2 भाग संबंधित गोस्वामी यासीन पुत्र गुलाम हुसैन से 25 जनवरी को साल 2005 में खरीदी थी, जिसका बैनामा जगदीश सिंह के पास है. इनता ही नहीं सब रजिस्ट्रार रुड़की के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द 375 के पृष्ठ संख्या 477 से 487 पर दर्ज है, जिस पर उसकी फोटो भी चस्पा है.
पढ़ें- हरिद्वार में दिनदहाड़े घर में घुसे चोर, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ

इसके अलावा उपरोक्त ग्राम में भूमि खसरा नंबर 161/ 2 रकवा 0:4710 का भाग 1/3 19/03/2005 में उक्त भूमि के भूस्वामी ताहिर हसन पुत्र गुलाम नबी से किया था, जो की सब रजिस्ट्रार कार्यालय में वही संख्या 1 जिल्द 415 के पृष्ठ संख्या 77 से 84 पर दर्ज है. लेकिन पिछले साल सिंतबर में महावीर सिंह तहसील कोर्ट परिसर द्वारा उसे सूचना दी गई थी, कोई अन्य व्यक्ति उसके नाम से उपरोक्त जमीनों को किसी अनीस पुत्र हाजी यासीन निवासी ग्राम कन्हापुर कोतवाली सिविल लाइन को गवाह नफीस पुत्र हाजी यासीन व किस्टोफर खेचंद पुत्र होशियार निवासी सोलानीपुरम रुड़की द्वारा आपसी सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के जरिए फर्जी दस्तावेज विक्रय विलेख उपनिबंधक रुड़की के यहां 18/9/ 2021 को पंजीकृत करा लिया है.

वहीं, पीड़ित ने अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर 7/10/2021 को उक्त विक्रय पत्र की फोटो छाया प्रति प्रमाणित सब रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की से प्राप्त की. उक्त विक्रय पत्र उसके नाम से तैयार किया गया था और उसका फर्जी आधार कार्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया. जगदीश सिंह के अनुसार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी करीब 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया है. जगदीश सिंह की माने तो मामले को लेकर उसने 27/10/ 2021 को सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई ना होने के बाद उसने रजिस्ट्री के माध्यम से 25/3/2022 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया.

इस बाद भी कोई कार्रवाई ना होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली. जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब सिविल लाइन कोतवाली में अनीस पुत्र यासीन नफीस पुत्र यासीन निवासी ग्राम कानहापुर कोतवाली रुड़की व क्रिस्टोफर खेमचंद पुत्र होशियार निवासी सोलानीपुरम के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि अनीस रुड़की विधायक का करीबी है और पूर्व में विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है. मामले में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठगों ने एक व्यक्ति से एक करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. ये पूरा मामला जमीन के फर्जी बैनामे से जुड़ा हुआ है. इसमें रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के करीब समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब पौने दो करोड़ की कीमत की जमीन बेच दी. इस मामले को लेकर पीड़ित कोतवाली से अधिकारियों के ऑफिस तक के चक्कर काटता रहा लेकिन सुनवाई न होने पर उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा. तब कहीं जाकर कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

पीड़ित जगदीश सिंह नेगी जो मूलरूप से पौड़ी जिले के तलापट्टी गांव का रहने वाला है और फिलहाल अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता है. जगदीश का आरोप है कि उसने ग्राम मलकपुर लतीफपुर तहसील रुड़की में भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 0.2770 का 1/2 भाग एवं खसरा नंबर 104 रकबा 0.1540 क 1/2 भाग संबंधित गोस्वामी यासीन पुत्र गुलाम हुसैन से 25 जनवरी को साल 2005 में खरीदी थी, जिसका बैनामा जगदीश सिंह के पास है. इनता ही नहीं सब रजिस्ट्रार रुड़की के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द 375 के पृष्ठ संख्या 477 से 487 पर दर्ज है, जिस पर उसकी फोटो भी चस्पा है.
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इसके अलावा उपरोक्त ग्राम में भूमि खसरा नंबर 161/ 2 रकवा 0:4710 का भाग 1/3 19/03/2005 में उक्त भूमि के भूस्वामी ताहिर हसन पुत्र गुलाम नबी से किया था, जो की सब रजिस्ट्रार कार्यालय में वही संख्या 1 जिल्द 415 के पृष्ठ संख्या 77 से 84 पर दर्ज है. लेकिन पिछले साल सिंतबर में महावीर सिंह तहसील कोर्ट परिसर द्वारा उसे सूचना दी गई थी, कोई अन्य व्यक्ति उसके नाम से उपरोक्त जमीनों को किसी अनीस पुत्र हाजी यासीन निवासी ग्राम कन्हापुर कोतवाली सिविल लाइन को गवाह नफीस पुत्र हाजी यासीन व किस्टोफर खेचंद पुत्र होशियार निवासी सोलानीपुरम रुड़की द्वारा आपसी सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के जरिए फर्जी दस्तावेज विक्रय विलेख उपनिबंधक रुड़की के यहां 18/9/ 2021 को पंजीकृत करा लिया है.

वहीं, पीड़ित ने अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर 7/10/2021 को उक्त विक्रय पत्र की फोटो छाया प्रति प्रमाणित सब रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की से प्राप्त की. उक्त विक्रय पत्र उसके नाम से तैयार किया गया था और उसका फर्जी आधार कार्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया. जगदीश सिंह के अनुसार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी करीब 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया है. जगदीश सिंह की माने तो मामले को लेकर उसने 27/10/ 2021 को सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई ना होने के बाद उसने रजिस्ट्री के माध्यम से 25/3/2022 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया.

इस बाद भी कोई कार्रवाई ना होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली. जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब सिविल लाइन कोतवाली में अनीस पुत्र यासीन नफीस पुत्र यासीन निवासी ग्राम कानहापुर कोतवाली रुड़की व क्रिस्टोफर खेमचंद पुत्र होशियार निवासी सोलानीपुरम के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि अनीस रुड़की विधायक का करीबी है और पूर्व में विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है. मामले में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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