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सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में SDM प्रत्यूष सिंह पर होगी कार्रवाई

सूचना आयोग ने इस मामले में तत्कालीन उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह जो वर्तमान में उपजिलाधिकारी सदर के पद पर तैनात हैं को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा था. लेकिन वे आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए. जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सूचना आयोग तत्कालीन उपजिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.

मंडलायुक्त बीवीआरसी पुरुषोत्तम
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Published : Feb 22, 2019, 8:11 PM IST

हरिद्वार: जनपद में सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में मंडलायुक्त ने कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, हरिद्वार में 1.87 हेक्टेयर की सरकारी भूमि को कुछ लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया गया था. इस मामले में सूचना आयोग के आदेश के नौ महीने बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

बता दें कि तत्कालीन एसडीएम प्रत्यूष सिंह ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 229बी के तहत 1.87 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कई लोगों के नाम दर्ज कर दी थी. जिसमें सरकार का पक्ष भी नहीं लिया गया था.

इस मामले की शिकायत के बाद आयोग ने तत्कालीन उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे. जिसकी प्रति मुख्य सचिव समेत उत्तराखंड राजस्व परिषद और मंडलायुक्त को भेजी गई थी. वहीं, इस मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी राजस्व विभाग को अपने स्तर से कार्रवाई करने को कहा है.

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पढ़ें-इस बार दर्शक नहीं जुटा पाया अफगानिस्तान, खाली-खाली दिखा स्टेडियम

जबकि, सूचना आयोग ने इस मामले में तत्कालीन उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह जो वर्तमान में उपजिलाधिकारी सदर के पद पर तैनात हैं को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा था. लेकिन वे आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए. जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सूचना आयोग तत्कालीन उपजिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.

अब इस मामले में नौ महीने बाद मंडलायुक्त बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने तत्कालीन एसडीएम प्रत्यूष कुमार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जबकि, इस मामले को नजीर मानते हुए हरिद्वार समेत देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल में भी उपजिलाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सके.

हरिद्वार: जनपद में सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में मंडलायुक्त ने कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, हरिद्वार में 1.87 हेक्टेयर की सरकारी भूमि को कुछ लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया गया था. इस मामले में सूचना आयोग के आदेश के नौ महीने बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

बता दें कि तत्कालीन एसडीएम प्रत्यूष सिंह ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 229बी के तहत 1.87 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कई लोगों के नाम दर्ज कर दी थी. जिसमें सरकार का पक्ष भी नहीं लिया गया था.

इस मामले की शिकायत के बाद आयोग ने तत्कालीन उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे. जिसकी प्रति मुख्य सचिव समेत उत्तराखंड राजस्व परिषद और मंडलायुक्त को भेजी गई थी. वहीं, इस मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी राजस्व विभाग को अपने स्तर से कार्रवाई करने को कहा है.

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जबकि, सूचना आयोग ने इस मामले में तत्कालीन उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह जो वर्तमान में उपजिलाधिकारी सदर के पद पर तैनात हैं को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा था. लेकिन वे आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए. जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सूचना आयोग तत्कालीन उपजिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.

अब इस मामले में नौ महीने बाद मंडलायुक्त बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने तत्कालीन एसडीएम प्रत्यूष कुमार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जबकि, इस मामले को नजीर मानते हुए हरिद्वार समेत देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल में भी उपजिलाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सके.

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