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हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों के VVPAT का होगा मिलान, इस तरह से पूरी होगी काउंटिंग प्रक्रिया - चुनाव आयोग

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतगणना केंद्र पर वीवीपैट के मतों की गणना नहीं की जाएगी. साथ ही ईवीएम पर आपत्ति जताने के बाद ही वीवीपैट के मतों की गणना की जाएगी.

आपत्ति जताने पर ही होगा वीवीपैट की मतगणना.
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Published : May 17, 2019, 9:06 AM IST

Updated : May 17, 2019, 10:03 AM IST

देहरादून: लोकसभा चुनाव की मतगणना होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसके चलते निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है. पिछले चुनावों में ईवीएम को लेकर उठे तमाम विवादों के बाद इस बार मतदान के लिए प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर शत प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट का प्रयोग किया गया. बाजवूद इसके वीवीपैट को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं, किसी बूथ पर प्रत्याशी या पार्टी के आपत्ति जताने के बाद ही वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतगणना के दिन सभी विधानसभा के 5 बूथों के वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाता है, लेकिन इसके लिए सभी बूथों में आकस्मिक रूप से किन्ही पांच बूथों को चुन लिया जाता है. उसके बाद वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती कर ईवीएम से मिलान किया जाता है, जिससे इस बात को पुख्ता किया जा सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है.

आपत्ति जताने पर ही होगा वीवीपैट की मतगणना.

ये भी पढ़ें: पर्यटन विभाग की योजना को लगे पंख, होम स्टे के लिए लाखों सैलानी कर रहे देवभूमि का रुख

मतगणना के दिन किसी पार्टी के प्रतिनिधि या प्रत्याशी द्वारा किसी बूथ के ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जाती है या फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई जाती है तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आपत्ति जताने वाले व्यक्ति को आरओ के समक्ष पत्र देना होगा. इसके बाद आरओ उस तथ्य का परीक्षण करने के बाद स्पीकिंग आर्डर पास करेगा, जिसके बाद अगर आरओ सहमति देता है तो उस बूथ के वीवीपैट के पर्चियों को गिना जाएगा.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. मतगणना के दौरान और चुनाव के नतीजों से पहले तक ही पार्टी के प्रतिनिधि या खुद प्रत्याशी आपत्ति जता पाएंगे. आपत्ति जताने और आरओ की इजाजत के बाद ही वीवीपैट का मिलान किया जाएगा.

देहरादून: लोकसभा चुनाव की मतगणना होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसके चलते निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है. पिछले चुनावों में ईवीएम को लेकर उठे तमाम विवादों के बाद इस बार मतदान के लिए प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर शत प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट का प्रयोग किया गया. बाजवूद इसके वीवीपैट को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं, किसी बूथ पर प्रत्याशी या पार्टी के आपत्ति जताने के बाद ही वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतगणना के दिन सभी विधानसभा के 5 बूथों के वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाता है, लेकिन इसके लिए सभी बूथों में आकस्मिक रूप से किन्ही पांच बूथों को चुन लिया जाता है. उसके बाद वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती कर ईवीएम से मिलान किया जाता है, जिससे इस बात को पुख्ता किया जा सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है.

आपत्ति जताने पर ही होगा वीवीपैट की मतगणना.

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मतगणना के दिन किसी पार्टी के प्रतिनिधि या प्रत्याशी द्वारा किसी बूथ के ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जाती है या फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई जाती है तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आपत्ति जताने वाले व्यक्ति को आरओ के समक्ष पत्र देना होगा. इसके बाद आरओ उस तथ्य का परीक्षण करने के बाद स्पीकिंग आर्डर पास करेगा, जिसके बाद अगर आरओ सहमति देता है तो उस बूथ के वीवीपैट के पर्चियों को गिना जाएगा.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. मतगणना के दौरान और चुनाव के नतीजों से पहले तक ही पार्टी के प्रतिनिधि या खुद प्रत्याशी आपत्ति जता पाएंगे. आपत्ति जताने और आरओ की इजाजत के बाद ही वीवीपैट का मिलान किया जाएगा.

Intro:लोकसभा चुनाव 2019 के मतगणना होने में कुछ ही दिन बचे है। और 23 मई को मतगणना कर चुनाव के नतीजे घोषित किये जायेंगे। जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि पिछले चुनावों में ईवीएम को लेकर उठे तमाम विवादों के बाद इस बार मतदान के लिए प्रदेश के पांचो लोकसभा सीटों पर 100 फीसदी ईवीएम-वीवीपैट का प्रयोग किया गया। बाजवूद इसके वीवीपैट को मतगणना में शामिल नही किया जाएगा। लेकिन किसी बूथ पर प्रत्याशी या पार्टी के आपत्ति जताने के बाद ही वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाएगा। 



Body:विधानसभा के पांच बूथों के वीवीपैट की होगी मतगणना.....

निर्वाचन आयोग के नियमो के अनुसार, मतगणना के दिन सभी विधानसभा के 5 बूथों के वीवीपैट को मतगणना में शामिल किया जाता है। हालांकि इसके लिए विधानसभा से संबंधित सभी बूथों में आकस्मिक रूप से किन्ही पांच बूथों को चुना लिया जाता है। उसके बाद वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनती कर ईवीएम से मिलान किया जाएगा। ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नही है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट के कॉउंटिंग के लिए अलग से केबिन भी बनाया है। जहा वीवीपैट के पर्चियों की गणना की जाएगी, और उस दौरान पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। 


आपत्ति जताने पर ही होगी वीवीपैट के पर्चीयो का गणना......

मतगणना के दिन किसी पार्टी के प्रतिनिधि या प्रत्यशी द्वारा किसी बूथ के ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जाती है या फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई जाती है तो, निर्वाचन आयोग ने नियमानुसार आपत्ति जताने वाले व्यक्ति को आरओ के समक्ष पत्र देना होगा। जिसके बाद आरओ उस तथ्य का परीक्षण करने के बाद स्पीकिंग आर्डर पास करेगा। जिसके बाद अगर आरओ सहमति देता है तो उस बूथ के वीवीपैट के पर्चियों को गिना जाएगा और ईवीएम से मिलान किया जाएगा। 


चुनाव के नतीजे आने से पहले तक जता सकते है आपत्ति......

निर्वाचन आयोग के अनुसार 23 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के पांचो लोकसभा सीटो के मतगणना के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयो में मतगणना स्थल बनाये गए है। हालांकि मतगणना के दौरान और चुनाव के नतीजों से पहले तक ही पार्टी के प्रतिनिधि या खुद प्रत्याशी आपत्ति जता पाएंगे। आपत्ति जताने के बाद और आरओ से जताई गई आपत्ति पर परमिशन मिलने के बाद मोके पर ही संबंधित बूथ के वीवीपैट के पर्चियों को गिना जाएगा, और फिर मिलान किया जाएगा।

बाइट - वी षणमुगम (अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी)





Conclusion:
Last Updated : May 17, 2019, 10:03 AM IST
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