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Ankita Murder Case: रहस्य बना वीआईपी का नाम, नार्को टेस्ट पर रोक से जवाब पाना हुआ मुश्किल!

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी गेस्ट कौन था? किस वजह से उसकी हत्या की गई समेत कई सवालों का जवाब मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है. क्योंकि, पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है. जिससे एसआईटी के सवालों की फेहरिस्त धरी की धरी रह गई. अब जांच टीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी.

Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता भंडारी की हत्या
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Published : Jan 31, 2023, 7:14 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी गेस्ट का नाम मिस्ट्री बनता जा रहा है. जिस वीआईपी के नाम से हत्या का ताना बाना बुना गया, उससे पर्दा उठ पाना कहीं न कहीं नामुमकिन सा लग रहा है. क्योंकि, नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है. पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था. इसके लिए पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी. इसमें पुलिस के बताए गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया था.

गौर हो कि बीती साल 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी अंकित, सौरभ पर लगा था. जिन्हें पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों से पूछताछ करने पर और अंकिता के दोस्त पुष्प की व्हाट्सएप चैटिंग से ऐसी जानकारी भी सामने आई थी. जिसने इस केस को उलझा कर रख दिया, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है.

दरअसल, अंकिता को रिजॉर्ट में आने वाले किसी वीआईपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव बनाया जा रहा था, जो अंकिता की हत्या का भी कारण बना. इन सवालों का भी जवाब अभी तक जांच कर रही एसआईटी के पास नहीं है. जिसके लिए एसआईटी ने तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन ली. जिसमें कोर्ट ने पुलकित आर्य को सशर्त नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति दी, लेकिन हाईकोर्ट से बड़ा झटका दे दिया और इन टेस्ट पर रोक लगा दी.
ये भी पढ़ेंः Ankita Bhandari Case: HC ने पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर लगाई रोक, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

क्या बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि 1 से 3 फरवरी को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट से पहले पुलकित ने हाईकोर्ट में एप्लिकेशन लगा दी. जिसमें हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ पर रोक लगा दी. जिस पर अब जांच टीम 10 फरवरी को अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश करेगी. नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट से कहीं न कहीं वीआईपी जैसे सवालों से पर्दा उठ सकता था.

वहीं, अब पुलकित का नार्को टेस्ट न होने से एक बार फिर से इन सवालों का जवाब पाना रहस्य बनता जा रहा है. ऐसे में वीआईपी के नाम से कैसे पर्दा उठेगा? ये देखने वाली बात होगी. उधर, अंकिता भंडारी के परिजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. बीते दिनों ही अंकिता की मां ने पौड़ी डीएम आशीष चौहान से मुलाकात की थी. इससे पहले भी उन्होंने सीएम धामी से कार्रवाई करने की मांग की थी. अंकिता के परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः Ankita Murder Case: अंकिता की मां ने CM धामी को याद दिलाया वादा, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से नाराज

देहरादूनः उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी गेस्ट का नाम मिस्ट्री बनता जा रहा है. जिस वीआईपी के नाम से हत्या का ताना बाना बुना गया, उससे पर्दा उठ पाना कहीं न कहीं नामुमकिन सा लग रहा है. क्योंकि, नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है. पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था. इसके लिए पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी. इसमें पुलिस के बताए गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया था.

गौर हो कि बीती साल 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी अंकित, सौरभ पर लगा था. जिन्हें पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों से पूछताछ करने पर और अंकिता के दोस्त पुष्प की व्हाट्सएप चैटिंग से ऐसी जानकारी भी सामने आई थी. जिसने इस केस को उलझा कर रख दिया, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है.

दरअसल, अंकिता को रिजॉर्ट में आने वाले किसी वीआईपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव बनाया जा रहा था, जो अंकिता की हत्या का भी कारण बना. इन सवालों का भी जवाब अभी तक जांच कर रही एसआईटी के पास नहीं है. जिसके लिए एसआईटी ने तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन ली. जिसमें कोर्ट ने पुलकित आर्य को सशर्त नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति दी, लेकिन हाईकोर्ट से बड़ा झटका दे दिया और इन टेस्ट पर रोक लगा दी.
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क्या बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि 1 से 3 फरवरी को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट से पहले पुलकित ने हाईकोर्ट में एप्लिकेशन लगा दी. जिसमें हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ पर रोक लगा दी. जिस पर अब जांच टीम 10 फरवरी को अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश करेगी. नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट से कहीं न कहीं वीआईपी जैसे सवालों से पर्दा उठ सकता था.

वहीं, अब पुलकित का नार्को टेस्ट न होने से एक बार फिर से इन सवालों का जवाब पाना रहस्य बनता जा रहा है. ऐसे में वीआईपी के नाम से कैसे पर्दा उठेगा? ये देखने वाली बात होगी. उधर, अंकिता भंडारी के परिजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. बीते दिनों ही अंकिता की मां ने पौड़ी डीएम आशीष चौहान से मुलाकात की थी. इससे पहले भी उन्होंने सीएम धामी से कार्रवाई करने की मांग की थी. अंकिता के परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
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