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उत्तराखंड परिवहन आयुक्त कार्यालय का फैसला, वाहन स्वामियों से नहीं लिया जाएगा विलंब शुल्क

पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जो वाहन स्वामी मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें उत्तराखंड परिवहन कार्यालय की ओर से बड़ी राहत दी गई है. इन वाहन स्वामियों को लॉकडाउन काल की अवधि में मोटरयान कर जमा न कर पाने के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा.

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वाहन स्वामियों से नहीं लिया जाएगा विलंब शुल्क
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Published : Jul 2, 2020, 5:52 PM IST

देहरादून: जो वाहन स्वामी लॉकडाउन के दौरान मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाए थे, उनके लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड परिवहन आयुक्त कार्यालय से ऐसे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है. जो वाहन स्वामी निर्धारित अवधि में मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनका विलंब शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.

दरअसल, पूर्ण लॉकडाउन के बीच बीती 4 मई को ही प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय खोल दिए गए थे. लेकिन उस अवधि में केवल शासकीय कार्य का निपटान ही हो सका. ऐसे में जो लोग अपना मोटरयान कर जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें उत्तराखंड परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है.

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वाहन स्वामियों से नहीं लिया जाएगा विलंब शुल्क

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी: चारधाम यात्रा को लेकर इंदिरा हृदयेश ने CM को दिया ये सुझाव

उत्तराखंड परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया, कि उनकी ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक जिन वाहन स्वामियों की (सार्वजनिक सेवायानो को छोड़कर) शुल्क देय निर्धारित तिथि 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच है, उन सभी वाहन स्वामियों को लॉकडाउन काल की अवधि में मोटरयान कर जमा न कर पाने के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा.

देहरादून: जो वाहन स्वामी लॉकडाउन के दौरान मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाए थे, उनके लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड परिवहन आयुक्त कार्यालय से ऐसे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है. जो वाहन स्वामी निर्धारित अवधि में मोटरयान कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनका विलंब शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.

दरअसल, पूर्ण लॉकडाउन के बीच बीती 4 मई को ही प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय खोल दिए गए थे. लेकिन उस अवधि में केवल शासकीय कार्य का निपटान ही हो सका. ऐसे में जो लोग अपना मोटरयान कर जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें उत्तराखंड परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है.

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उत्तराखंड परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया, कि उनकी ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक जिन वाहन स्वामियों की (सार्वजनिक सेवायानो को छोड़कर) शुल्क देय निर्धारित तिथि 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच है, उन सभी वाहन स्वामियों को लॉकडाउन काल की अवधि में मोटरयान कर जमा न कर पाने के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा.

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