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बेनामी संपत्ति को लेकर सख्त हुई त्रिवेंद्र सरकार, बना एक्ट तो संपत्ति हो जाएगी जब्त - बेनामी संपत्ति एक्ट

उत्तराखंड में अब जल्द ही बेनामी संपत्ति एक्ट लाया जाएगा. उम्मीद है कि अगस्त महीने तक बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा. जिसके बाद उस एक्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा. एक्ट के लागू होने के बाद राज्य में सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. फिलहाल उत्तराखंड सरकार अभी केंद्र के एक्ट का अध्ययन कर रही है.

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Jul 22, 2019, 9:15 PM IST

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार ने अब बेनामी संपत्ति एक्ट को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. जल्द ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति एक्ट को लागू किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र के एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के अनुसार लगभग अगस्त महीने तक प्रदेश में बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा. जिसके बाद राज्य में बेनामी संपत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा.

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बेनामी संपत्ति एक्ट मामले में केंद्र के कानून का अध्ययन किया जाएगा. बेनामी संपत्ति एक्ट के लिए राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से विचार कर रहा है. जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति पर एक्ट बनाया जाए.

पढ़ें- कांवड़ यात्रा में उतरी PM मोदी की 'गाड़ी', पुलिस के लिए बनी मददगार

उम्मीद है कि अगस्त महीने तक बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा. जिसके बाद उस एक्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा. जिसे लागू करने के बाद राज्य में सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हालांकि एक बार पहले भी राज्य के भीतर बेनामी संपत्ति एक्ट लाया गया था. जिसे कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया.

बता दें कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था, जिसमें बेनामी लेनदेन एक्ट, 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया. एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार ने अब बेनामी संपत्ति एक्ट को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. जल्द ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति एक्ट को लागू किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र के एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के अनुसार लगभग अगस्त महीने तक प्रदेश में बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा. जिसके बाद राज्य में बेनामी संपत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा.

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बेनामी संपत्ति एक्ट मामले में केंद्र के कानून का अध्ययन किया जाएगा. बेनामी संपत्ति एक्ट के लिए राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से विचार कर रहा है. जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति पर एक्ट बनाया जाए.

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उम्मीद है कि अगस्त महीने तक बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा. जिसके बाद उस एक्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा. जिसे लागू करने के बाद राज्य में सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हालांकि एक बार पहले भी राज्य के भीतर बेनामी संपत्ति एक्ट लाया गया था. जिसे कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया.

बता दें कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था, जिसमें बेनामी लेनदेन एक्ट, 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया. एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.

Intro:जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार ने अब बेनामी संपत्ति को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और प्रदेश के भीतर अधिकारियों को जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति एक्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न है और यही वजह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बेनामी संपत्ति एक्ट का अध्ययन कर राज्य में नया बेनामी संपत्ति बनाने जा रही है और उम्मीद है अगस्त महीने तक प्रदेश की बेनामी संपत्ति एक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में पास कर पूरी तरह से प्रदेश के भीतर लागू कर दिया जाएगा।


Body:वही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र के कानून का भी अध्ययन किया जाएगा और बेनामी संपत्ति एक्ट के लिए राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें विचार कर रहा है। हालांकि एक बार पहले भी राज्य के भीतर बेनामी संपत्ति एक्ट लाया गया था इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति पर एक्ट बनाये। और उम्मीद है कि अगस्त महीने तक बेनामी संपत्ति बनकर तैयार हो जाएगा, और उस एक्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट उस एक्ट पर अपना निर्णय लेगी।


साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जो एक्ट बनाया गया था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता पर आ गई थी, और उस एक्ट को एक तरह से समाप्त कर दिया गया था और उस पर कोई भी कार्यवाही आगे नही हुई थी, इसलिए उस एक्ट का विलोपन हो गया था और अब जो नया एक्ट आएगा वह नए स्वरूप में आएगा। 

बाइट - त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम


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