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उत्तराखंड: सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने से पहले पढ़ लें ये नियम, नहीं तो होगी मुश्किल

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए पुरानी परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय लिए हैं. इसके तहत आयोग ने कुल 15 बिंदुओं के साथ परीक्षा केंद्रों में जरूरी नियमों की जानकारी दी है.

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Published : Nov 27, 2020, 10:24 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम तय किए हैं. ऐसे में यदि आप आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आयोग की तरफ से इन नियमों को आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए पुरानी परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय लिए हैं. इसके तहत आयोग ने कुल 15 बिंदुओं के साथ परीक्षा केंद्रों में जरूरी नियमों की जानकारी दी है.

पढ़ें- राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से प्रदेश में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर भी दिया है. साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस-प्रशासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित परीक्षा केंद्रों को भी यह जानकारियां भेजी गई है.

नए नियम

  • इसके तहत अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र और दो रंगीन फोटो लाना जरूरी होगा.
  • आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर फेस मास्क के बिना प्रवेश नहीं दी जाने का भी निर्णय लिया है.
  • पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर और पारदर्शी बोतल में पीने का पानी परीक्षा केंद्रों पर ले जाया जा सकता है.
  • परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी का समय से पहुंचना और समय खत्म होने के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिए जाने की भी सख्ती की गई है.
  • परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी.
  • परीक्षा केंद्र पर धातु की वस्तुएं, गैर जरूरी कपड़े, हाथों के कड़े और अंगूठी लाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
  • इसके अलावा जैकेट और जूते उतरवाकर भी अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी.
  • विवाहित महिलाओं को मगल सूत्र और धार्मिक आभूषण के अलावा किसी दूसरे आभूषण को लाना, साथ ही अंगूठी गैर जरूरी कपड़े और घड़ी के साथ माला कड़ा, बिछुआ या फिर कोई ताबीज पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा.
  • जैकेट, ऊंची हील के जूते और सैंडल को पहनकर आने से बचने की भी सलाह दी गई है.
  • आगामी परीक्षाओं में ओएमआर शीट भरने के लिए पेन आयोग की तरफ से दिया जाएगा. ऐसे में पैन लाना भी वर्जित रहेगा.
  • परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी को कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. किसी विशेष कारण में ही शौचालय के लिए जाने दिया जाएगा.
  • आगामी 29 नवंबर 2020 को होने वाली परीक्षा के लिए भी आयोग ने अभ्यर्थियों को विशेष सुझाव दिए हैं. आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही है.

देहरादून: उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम तय किए हैं. ऐसे में यदि आप आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आयोग की तरफ से इन नियमों को आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए पुरानी परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय लिए हैं. इसके तहत आयोग ने कुल 15 बिंदुओं के साथ परीक्षा केंद्रों में जरूरी नियमों की जानकारी दी है.

पढ़ें- राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से प्रदेश में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर भी दिया है. साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस-प्रशासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित परीक्षा केंद्रों को भी यह जानकारियां भेजी गई है.

नए नियम

  • इसके तहत अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र और दो रंगीन फोटो लाना जरूरी होगा.
  • आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर फेस मास्क के बिना प्रवेश नहीं दी जाने का भी निर्णय लिया है.
  • पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर और पारदर्शी बोतल में पीने का पानी परीक्षा केंद्रों पर ले जाया जा सकता है.
  • परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी का समय से पहुंचना और समय खत्म होने के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिए जाने की भी सख्ती की गई है.
  • परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी.
  • परीक्षा केंद्र पर धातु की वस्तुएं, गैर जरूरी कपड़े, हाथों के कड़े और अंगूठी लाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
  • इसके अलावा जैकेट और जूते उतरवाकर भी अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी.
  • विवाहित महिलाओं को मगल सूत्र और धार्मिक आभूषण के अलावा किसी दूसरे आभूषण को लाना, साथ ही अंगूठी गैर जरूरी कपड़े और घड़ी के साथ माला कड़ा, बिछुआ या फिर कोई ताबीज पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा.
  • जैकेट, ऊंची हील के जूते और सैंडल को पहनकर आने से बचने की भी सलाह दी गई है.
  • आगामी परीक्षाओं में ओएमआर शीट भरने के लिए पेन आयोग की तरफ से दिया जाएगा. ऐसे में पैन लाना भी वर्जित रहेगा.
  • परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी को कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. किसी विशेष कारण में ही शौचालय के लिए जाने दिया जाएगा.
  • आगामी 29 नवंबर 2020 को होने वाली परीक्षा के लिए भी आयोग ने अभ्यर्थियों को विशेष सुझाव दिए हैं. आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही है.
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