देहरादून: उत्तराखंड में उद्योगपतियों को आकर्षित करने और उद्योगों को स्थापित करने के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश किया है. इसके तहत सरकार ने अब जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति और राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को प्रस्ताव के रूप में और अधिक बजट तक के उद्योगों के लिए अधिकृत किया है.
उत्तराखंड में उद्योगों को स्थापित करने के लिए निवेशकों को सुविधाएं देने के मकसद से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 और उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली 2015 लागू की गई है.
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ऐसे में राज्य सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करने को लेकर कम से कम औपचारिकताओं को रखने की दिशा में भी काम कर रही है. इसी कड़ी में सचिव अमित सिंह नेगी की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब प्लांट और मशीनरी मद में 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ तक के प्रस्ताव के लिए जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति को अधिकृत किया गया है. जबकि 50 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा विचार के बाद प्रदान किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है.