देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है. जिसके तहत राजकीय कर्मचारियों की तरह ही दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा. जिस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सहमति भी दे दी है. लिहाजा इसका प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. जिस पर सहमति मिलने के बाद दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लिया गया फैसला: इसके अलावा तमाम विभागों में संविदा या फिर आउटसोर्स माध्यम से भर्ती हुए महिला और पुरुष कर्मचारियों को भी सरकार ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देखरेख अवकाश देने का निर्णय लिया है. जिस पर भी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. जिससे इससे संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल के पास रखा जाएगा.
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वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि तमाम विभागों में काम कर रहे संविदा/ आउटसोर्स महिला और एकल पुरुष कर्मचारी अगर 1 साल से कम आयु के बच्चे को गोद लेते हैं, तो उन्हें अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिया जा सकेगा. इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए भी हर साल 15 दिन का बाल देखभाल अवकाश भी देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राजकीय कर्मिकों की तरह ही संविदा या आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिए जाने का फैसला लिया गया है.
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