देहरादून: उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है. इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए. सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धावस्था के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा.
पढ़ें: हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला: हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, प्रिंसिपल से 20 अप्रैल तक मांगा जवाब
बता दें कि, बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई. इतना ही नहीं, आचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी कर दी गई. अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया.