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उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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Published : Oct 14, 2020, 3:19 PM IST

Updated : Oct 14, 2020, 10:19 PM IST

उत्तराखंड में आगामी एक नवंबर से निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे. जबकि, मदिरा की बिक्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी. मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर बाकी अधिकारियों के वेतन में कटौती नहीं किया जाएगा. जानिए इसके अलावा किन बिंदुओं पर लगी मुहर....

cabinet meeting
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक

देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में 18 प्रस्ताव सामने आए. जिसमें से 17 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई. उत्तराखंड में अब आगामी एक नवंबर से निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे. वहीं, एक मामले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर बाकी अधिकारियों की वेतन कटौती नहीं किया जाएगा.
  • अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन विश्विद्यालय का प्रस्ताव कैबिनेट में आया था. लेकिन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है.
  • आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. इसके प्रभाव से मंदिरा व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ नियंत्रण में भी वृद्वि होगी.
  • उत्तराखंड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य आदि की दरों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति में मुख्यमंत्री और मंत्री मदन कौशिक के साथ धन सिंह रावत को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया.
  • राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को प्रदान किए जा रहे अनुदान के संबंध में नियमावली बनाई गई.
  • राजकीय महाविद्यालयों की अप्रयुक्त छात्रनिधि के समुचित उपयोग व प्रबंधन किए जाने हेतु उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2020 को प्रख्यापित किया गया.
  • राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़, पिरूल, एकत्रीकरण कार्यो से स्थानीय जनता को सीधे जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा हुई. पिरूल, चीड़ के पत्ते की कीमत एक रूपये प्रति किलोग्राम से बढाकर दो रुपये कर दिया गया.
  • उत्तराखंड राज्य के कुल 9225 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफपीएस) के सापेक्ष अब तक अवशेष 1809 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफपीएस) के ओटोमेशन के लिए वर्तमान फर्म (सीएससी-एसपीवी) के साथ अनुबंध निरस्तीकरण और अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसार नवीन फर्म का चयन या (सीएससी-एसपीवी) के स्थान पर बेसिल के माध्यम से समान दर पर कार्य कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव.
  • प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और पट्टेदारों व वर्ग-3 भूमि के पटटेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने को लेकर शासनादेश संख्या 293/दिनांक 26.02.2019 में भूमि का नजराना/शुल्क के निर्धारण के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा.
  • कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से एक दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि की कटौती से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के समस्त अधिकारियों/कार्मिको को मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है.
  • उत्तराखंड अधिप्रमाणीकरण (संशोधन) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया है.
  • कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुडे़ व्यवसायी को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में 2 लाख 43 हजार ड्राइवर, ई-रिक्शा चालक को एक हजार रुपये अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जाएगी.
  • उत्तराखण्ड खेल नीति 2020 को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.
  • राज्य में 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी स्कूल कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने का निर्णय लिया गया है.

देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में 18 प्रस्ताव सामने आए. जिसमें से 17 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई. उत्तराखंड में अब आगामी एक नवंबर से निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे. वहीं, एक मामले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर बाकी अधिकारियों की वेतन कटौती नहीं किया जाएगा.
  • अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन विश्विद्यालय का प्रस्ताव कैबिनेट में आया था. लेकिन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है.
  • आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. इसके प्रभाव से मंदिरा व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ नियंत्रण में भी वृद्वि होगी.
  • उत्तराखंड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया.
  • राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य आदि की दरों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति में मुख्यमंत्री और मंत्री मदन कौशिक के साथ धन सिंह रावत को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया.
  • राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को प्रदान किए जा रहे अनुदान के संबंध में नियमावली बनाई गई.
  • राजकीय महाविद्यालयों की अप्रयुक्त छात्रनिधि के समुचित उपयोग व प्रबंधन किए जाने हेतु उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2020 को प्रख्यापित किया गया.
  • राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़, पिरूल, एकत्रीकरण कार्यो से स्थानीय जनता को सीधे जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा हुई. पिरूल, चीड़ के पत्ते की कीमत एक रूपये प्रति किलोग्राम से बढाकर दो रुपये कर दिया गया.
  • उत्तराखंड राज्य के कुल 9225 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफपीएस) के सापेक्ष अब तक अवशेष 1809 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफपीएस) के ओटोमेशन के लिए वर्तमान फर्म (सीएससी-एसपीवी) के साथ अनुबंध निरस्तीकरण और अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसार नवीन फर्म का चयन या (सीएससी-एसपीवी) के स्थान पर बेसिल के माध्यम से समान दर पर कार्य कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव.
  • प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और पट्टेदारों व वर्ग-3 भूमि के पटटेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने को लेकर शासनादेश संख्या 293/दिनांक 26.02.2019 में भूमि का नजराना/शुल्क के निर्धारण के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा.
  • कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से एक दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि की कटौती से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के समस्त अधिकारियों/कार्मिको को मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है.
  • उत्तराखंड अधिप्रमाणीकरण (संशोधन) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया है.
  • कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुडे़ व्यवसायी को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में 2 लाख 43 हजार ड्राइवर, ई-रिक्शा चालक को एक हजार रुपये अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जाएगी.
  • उत्तराखण्ड खेल नीति 2020 को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.
  • राज्य में 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी स्कूल कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने का निर्णय लिया गया है.
Last Updated : Oct 14, 2020, 10:19 PM IST
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