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उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन

भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की कंपनियों को लेकर एक संशोधित नियम तय किया है. इसके तहत पड़ोसी देश की कंपनियां विभिन्न सरकारी काम में भागीदारी नहीं कर सकती हैं.

उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला
उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला
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Published : Dec 9, 2020, 10:33 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने बुधवार को एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बाद चाइनीज कंपनियों की एंट्री प्रदेश में बैन हो जाएगी. त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र के उन संशोधित नियमों को अपनाने का फैसला किया है जो प्रदेश के पड़ोसी देशों की कंपनियों को प्रदेश में किसी भी निविदा में भाग लेने से रोकते हैं.

उत्तराखंड में किसी भी काम के लिए आप चाइनीज कंपनियां भागीदारी नहीं कर पाएंगी, यानी सरकार के किसी भी टेंडर में चाइनीज कंपनियों की भागीदारी अब पूरी तरह से बैन कर दी गई है. दरअसल उत्तराखंड में प्रोक्योरमेंट रूल के लिहाज से चाइना की कंपनियां प्रदेश में किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र थी. जबकि भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की कंपनियों को लेकर एक संशोधित नियम तय किया है. इसके तहत पड़ोसी देश की कंपनियां विभिन्न सरकारी काम में भागीदारी नहीं कर सकती हैं.

पढ़ें- उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, पढ़िए कैबिनेट के फैसले

ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने भी भारत सरकार के उस संशोधित नियम को अपनाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट में ये फैसला लिए जाने के बाद प्रोक्योरमेंट रूल के लिहाज से भले ही पड़ोसी देशों की कंपनियों को कोई पाबंदी ना हो. लेकिन भारत सरकार के इन नियमों को अपनाने के बाद अब राज्य में चाइनीज कंपनियां किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकेंगी. आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई बड़े प्रोजेक्ट पर चाइना की कंपनियां पार्टिसिपेट करती रही हैं.

देहरादून: उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने बुधवार को एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बाद चाइनीज कंपनियों की एंट्री प्रदेश में बैन हो जाएगी. त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र के उन संशोधित नियमों को अपनाने का फैसला किया है जो प्रदेश के पड़ोसी देशों की कंपनियों को प्रदेश में किसी भी निविदा में भाग लेने से रोकते हैं.

उत्तराखंड में किसी भी काम के लिए आप चाइनीज कंपनियां भागीदारी नहीं कर पाएंगी, यानी सरकार के किसी भी टेंडर में चाइनीज कंपनियों की भागीदारी अब पूरी तरह से बैन कर दी गई है. दरअसल उत्तराखंड में प्रोक्योरमेंट रूल के लिहाज से चाइना की कंपनियां प्रदेश में किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र थी. जबकि भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की कंपनियों को लेकर एक संशोधित नियम तय किया है. इसके तहत पड़ोसी देश की कंपनियां विभिन्न सरकारी काम में भागीदारी नहीं कर सकती हैं.

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ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने भी भारत सरकार के उस संशोधित नियम को अपनाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट में ये फैसला लिए जाने के बाद प्रोक्योरमेंट रूल के लिहाज से भले ही पड़ोसी देशों की कंपनियों को कोई पाबंदी ना हो. लेकिन भारत सरकार के इन नियमों को अपनाने के बाद अब राज्य में चाइनीज कंपनियां किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकेंगी. आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई बड़े प्रोजेक्ट पर चाइना की कंपनियां पार्टिसिपेट करती रही हैं.

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