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उत्तराखंडः 31 जनवरी तक बढ़ाई गई अनलॉक गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला - उत्तराखंड में अनलॉक गाइडलाइन

केंद्र सरकार की गाइडलाइन को उत्तराखंड में भी 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है. साथ ही कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं.

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Published : Dec 29, 2020, 10:03 PM IST

देहरादूनः केंद्र द्वारा अनलॉक गाइडलाइन को आगामी 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है. इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने भी अनलॉक की प्रक्रिया को आगामी 31 जनवरी तक कुछ जरूरी नए प्रावधानों के साथ बढ़ाया है.

मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए अनलॉक गाइड लाइन में आगामी 31 जनवरी तक अनलॉक की सभी शर्तों को शक्ति से फॉलो करने के निर्देश जारी किए गए हैं. 29 दिसंबर को जारी की गई गाइडलाइन में कुछ नए प्रावधान भी हैं. मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कोरोना के नए प्रकार जोकि ब्रिटेन से आया है, उसे ध्यान में रखते हुए जरूरी एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

इस गाइडलाइन में सभी तरह के आयोजनों जैसे नए साल के सामूहिक आयोजनों को लेकर सख्ती बरतने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सर्दी के मौसम में भी खास तौर से एहतियात बरतने के निर्देश दिये गए हैं.

पढ़ेंः देहरादून: होटल-रेस्टोरेंट में नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी, प्रशासन के फैसले से हताश कारोबारी

वहीं, नई गाइडलाइन में वैक्सीनेशन को लेकर होने वाली तैयारियों को पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. वैक्सीनेशन को लेकर फ्रंटलाइन वर्कर, वृद्ध और तमाम वो वर्ग जिसे वैक्सीन दी जानी है, उसे लेकर वैक्सीन, स्टोर के अलावा डेटा बेस तैयार करने के लिए कहा गया है. गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कोविड के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के दिशा-निर्देश हैं.

नई गाइडलाइन में रात के कर्फ्यू के लिए भी जिलों में जिलाधिकारियों को खास दिशा-निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइन में जिलाधिकारियों को जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के तहत जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

देहरादूनः केंद्र द्वारा अनलॉक गाइडलाइन को आगामी 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है. इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने भी अनलॉक की प्रक्रिया को आगामी 31 जनवरी तक कुछ जरूरी नए प्रावधानों के साथ बढ़ाया है.

मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए अनलॉक गाइड लाइन में आगामी 31 जनवरी तक अनलॉक की सभी शर्तों को शक्ति से फॉलो करने के निर्देश जारी किए गए हैं. 29 दिसंबर को जारी की गई गाइडलाइन में कुछ नए प्रावधान भी हैं. मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कोरोना के नए प्रकार जोकि ब्रिटेन से आया है, उसे ध्यान में रखते हुए जरूरी एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

इस गाइडलाइन में सभी तरह के आयोजनों जैसे नए साल के सामूहिक आयोजनों को लेकर सख्ती बरतने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सर्दी के मौसम में भी खास तौर से एहतियात बरतने के निर्देश दिये गए हैं.

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वहीं, नई गाइडलाइन में वैक्सीनेशन को लेकर होने वाली तैयारियों को पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. वैक्सीनेशन को लेकर फ्रंटलाइन वर्कर, वृद्ध और तमाम वो वर्ग जिसे वैक्सीन दी जानी है, उसे लेकर वैक्सीन, स्टोर के अलावा डेटा बेस तैयार करने के लिए कहा गया है. गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कोविड के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के दिशा-निर्देश हैं.

नई गाइडलाइन में रात के कर्फ्यू के लिए भी जिलों में जिलाधिकारियों को खास दिशा-निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइन में जिलाधिकारियों को जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के तहत जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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