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चरस तस्कर को NDPS कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लगा 2 लाख का जुर्माना

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Published : Nov 6, 2019, 12:00 PM IST

चरस तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

देहरादून

देहरादून: राजधानी देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने एक चरस तस्कर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने के एवज में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

मामला 21 अक्टूबर 2016 का है, जब मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ताजवर सिंह ने देहरादून के आईएसबीटी के पास भूरा अंसारी को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई के दौरान चरस तस्कर भूरा अंसारी के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई थी. सभी साक्ष्य व सबूत के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की.

पढ़ें- मानव श्रृंखलाः बच्चों को शामिल करने पर बाल आयोग सख्त, CM को पत्र लिखकर जताई नाराजगी

चार्जशीट दाखिल होने के बाद 11 अप्रैल 2017 को एनडीपीएस एक्ट में सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य व सबूत के अलावा कानूनी कार्रवाई के दौरान 5 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने चरस तस्कर भूरा अंसारी को एनडीपीसी एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा व 2 लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया.

देहरादून: राजधानी देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने एक चरस तस्कर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने के एवज में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

मामला 21 अक्टूबर 2016 का है, जब मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ताजवर सिंह ने देहरादून के आईएसबीटी के पास भूरा अंसारी को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई के दौरान चरस तस्कर भूरा अंसारी के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई थी. सभी साक्ष्य व सबूत के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की.

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चार्जशीट दाखिल होने के बाद 11 अप्रैल 2017 को एनडीपीएस एक्ट में सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य व सबूत के अलावा कानूनी कार्रवाई के दौरान 5 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने चरस तस्कर भूरा अंसारी को एनडीपीसी एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा व 2 लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया.

Intro:summary- देहरादून एनडीपीएस कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 20 साल की सजा 2 लाख का जुर्माना, जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी होगी। 21 अक्टूबर 2016 का मामला।

देहरादून की विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा व 2 लाख का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी तस्कर को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने होगी।

मामला 21 अक्टूबर 2016 का है जब मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ताजवर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर देहरादून के आईएसबीटी के समीप भूरा अंसारी पुत्र जाहिद अंसारी निवासी मंगलौर हरिद्वार को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।
कार्रवाई के दौरान चरस तस्कर भूरा अंसारी के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई। सभी साक्ष्य व सबूत के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की।



Body:चरस तस्कर भूरा अंसारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 11 अप्रैल 2017 को एनडीपीएस एक्ट अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कोट प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य व सबूत के अलावा कानूनी कार्रवाई के दौरान 5 गवाह पेश किए गए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की गवाही और ज़िरह मुकम्मल होने के पश्चात... चरस तस्कर भूरा अंसारी को एनडीपीसी एक्ट में दोषी दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा व 2 लाख का जुर्माना अदा करने की आदेश सुनाया।


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