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UKSSSC Paper Leak: 50-50 हजार के मुचलके में तीन गैंगस्टर अभियुक्तों को मिली जमानत

UKSSSC पेपर लीक मामले में देहरादून गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत से 50-50 हजार के निजी मुचलके पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत दे दी है.

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Published : Nov 5, 2022, 6:14 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक (UKSSSC paper leak) मामले में शनिवार को इस केस से संबंधित तीन गैंगस्टर अभियुक्तों की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है. देहरादून गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत से 50-50 हजार के निजी मुचलके पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत दे दी है. वहीं, कोर्ट ने जमानत मिलने वाले तीनों अभियुक्तों पर देश छोड़ने को लेकर पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में इस मामले में अबतक 7 गैंगस्टर के आरोपी सहित 22 लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.

आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी कहा कि उनके मुवक्किल जगदीश गोस्वामी जो पेशे से एक शिक्षक हैं. उनको पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी. हालांकि, वह गैंगस्टर एक्ट लगने के कारण जेल में बंद हैं. अधिवक्ता तिवारी के मुताबिक, जमानत की पैरवी करते हुए उन्होंने कोर्ट में इस बात का तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गैंगस्टर एक्ट में गलत और झूठे आरोप के तहत फंसाया गया है. क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसमें यह पाया जाए कि जगदीश गोस्वामी किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं.

पढ़ें- UKSSSC पेपर लीक मामला: चार गैंगस्टर सहित 5 अभियुक्तों की जमानत फिर टली, 7 नवंबर को होगी सुनवाई

उन्होंने कहा कि अभियुक्त जगदीश गोस्वामी एक शिक्षक हैं और उनकी भूमिका संदिग्ध होने पर इस केस में सामने आई है. इसी तरह के अन्य कारणों के चलते जगदीश गोस्वामी सहित तीन अभियुक्तों को देहरादून की विशेष गैंगस्टर कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है. ऐसे में अब तक इस मामले में 7 गैंगस्टर के आरोपी सहित 22 लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. जबकि, इतने ही आरोपी अभी जेल में बंद हैं.

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक (UKSSSC paper leak) मामले में शनिवार को इस केस से संबंधित तीन गैंगस्टर अभियुक्तों की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है. देहरादून गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत से 50-50 हजार के निजी मुचलके पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत दे दी है. वहीं, कोर्ट ने जमानत मिलने वाले तीनों अभियुक्तों पर देश छोड़ने को लेकर पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में इस मामले में अबतक 7 गैंगस्टर के आरोपी सहित 22 लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.

आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी कहा कि उनके मुवक्किल जगदीश गोस्वामी जो पेशे से एक शिक्षक हैं. उनको पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी. हालांकि, वह गैंगस्टर एक्ट लगने के कारण जेल में बंद हैं. अधिवक्ता तिवारी के मुताबिक, जमानत की पैरवी करते हुए उन्होंने कोर्ट में इस बात का तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गैंगस्टर एक्ट में गलत और झूठे आरोप के तहत फंसाया गया है. क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसमें यह पाया जाए कि जगदीश गोस्वामी किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं.

पढ़ें- UKSSSC पेपर लीक मामला: चार गैंगस्टर सहित 5 अभियुक्तों की जमानत फिर टली, 7 नवंबर को होगी सुनवाई

उन्होंने कहा कि अभियुक्त जगदीश गोस्वामी एक शिक्षक हैं और उनकी भूमिका संदिग्ध होने पर इस केस में सामने आई है. इसी तरह के अन्य कारणों के चलते जगदीश गोस्वामी सहित तीन अभियुक्तों को देहरादून की विशेष गैंगस्टर कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है. ऐसे में अब तक इस मामले में 7 गैंगस्टर के आरोपी सहित 22 लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. जबकि, इतने ही आरोपी अभी जेल में बंद हैं.

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