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विकासनगर: 4 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार - तस्कर गिरफ्तार

विकासनगर के सेलाकुई पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास मिली गांजे की बाजार कीमत करीब 80,000 बताई जा रही है.

vikasnagar
गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
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Published : Feb 12, 2021, 6:49 PM IST

विकासनगर: थाना सेलाकुई क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि अभियुक्त भागदेव साहनी पुत्र महेंद्र साहनी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गोदन को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है. उप निरीक्षक ने बताया कि सेलाकुई थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया अभियुक्त को समय न्यायालय पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है.

पढ़ें-खटीमा और रामनगर में 5 स्मैक तस्कर गिरफ्तार, सभी को भेजा जेल

पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा

विकासनगर में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी पति राजकुमार को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25000 का अर्थदंड लगाया है. 2 दिसंबर 2017 को जयपाल सिंह पुत्र रोशनलाल निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर द्वारा थाने पर तहरीर दी कि राजकुमार पुत्र भारत सिंह ने अपनी पत्नी कुसुमलता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है. जिस पर थाना सहसपुर पर धारा 302 आईपीसी बनाम राजकुमार मुकदमा दर्ज किया गया था.

विकासनगर: थाना सेलाकुई क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि अभियुक्त भागदेव साहनी पुत्र महेंद्र साहनी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गोदन को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है. उप निरीक्षक ने बताया कि सेलाकुई थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया अभियुक्त को समय न्यायालय पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है.

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पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा

विकासनगर में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी पति राजकुमार को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25000 का अर्थदंड लगाया है. 2 दिसंबर 2017 को जयपाल सिंह पुत्र रोशनलाल निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर द्वारा थाने पर तहरीर दी कि राजकुमार पुत्र भारत सिंह ने अपनी पत्नी कुसुमलता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है. जिस पर थाना सहसपुर पर धारा 302 आईपीसी बनाम राजकुमार मुकदमा दर्ज किया गया था.

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