देहरादून: पंचायती राज संशोधन बिल-2019 पर राजभवन की मुहर लगने के बाद संशोधित एक्ट का अध्यादेश जारी हो गया है. ऐसे में अब दो से अधिक संतान वाले नेताओं पर चुनाव लड़ने में रोक के अलावा शैक्षिक योग्यता का निर्धारण हो गया है.
बता दें कि ये अध्यादेश जारी होने के बाद अब पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसके साथ ही निकायों में शामिल होने वाली पंचायतों के पदाधिकारी भी चुनाव नही लड़ सकेंगे, चाहे उस पदाधिकारी का गांव किसी अन्य ग्राम सभा की निर्वाचन नामावली में क्यों ना दर्ज हो.
गौरतलब है कि पिछले महीने हुए विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को विधानसभा में पारित किया था. बीते दिनों पंचायती राज संशोधन विधेयक-2019 को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है. अब ऐसे में अगस्त या सितम्बर महीने में होने वाले त्रिशंकु पंचायत चुनाव में पंचायती राज संशोधन एक्ट लागू हो जाएगा.
इस एक्ट में संशोधन के बाद अब सामान्य जाति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास और सामान्य जाति की महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गयी है. इसके अलावा सरकारी और पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वाले भू-माफिया को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है. इसके साथ ही गबन में दोषी और शासकीय धन के बकायेदार भी पंचायती चुनाव नही लड़ पाएंगे.