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कोरोना का खौफः RTO में 31 मार्च तक होंगे सिर्फ जरूरी काम

आरटीओ विभाग में कोरोना वायरस से बचाव और भीड़ कम करने के लिए 31 मार्च तक केवल महत्वपूर्ण काम ही हो सकेंगे.

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Published : Mar 19, 2020, 10:34 PM IST

देहरादूनः कोरोना वायरस के बचाव के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 25 मार्च तक कई ऑफिसों में सोशल दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. वहीं, आरटीओ विभाग को भी यही सलाह दी गई है, लेकिन आरटीओ के जनसपंर्क विभाग में रोजाना काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं. जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि कार्यालयों में 31 मार्च तक सिर्फ महत्वपूर्ण काम ही हो सकेंगे.

बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव और भीड़ कम करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए गए हैं. आरटीओ विभाग में ऐसे आवेदक जिनका लाइसेंस आगामी एक हफ्ते के भीतर खत्म हो रहा हो वे लोग आरटीओ में आकर अपना काम करा सकते हैं. साथ ही बीएस 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी 31 मार्च तक की समय सीमा दी गई है. इसलिए ऐसे वाहन चालक भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ सकते है.

ये भी पढ़ेंः देहरादून ओएफडी ने किया कमाल, भारतीय सेना के लिए बनाई मोनोकुलर नाइट साइट डिवाइस

वहीं, ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जो इस अवधि में समाप्त हो रही है, वो वाहन चालक भी आरटीओ विभाग में आकर अपना काम करा सकते हैं. साथ ही स्थाई और अस्थाई परमिट के संबंधी आवेदन पत्र भी जमा कर सकते हैं. जबकि, चालान हुई गाड़ियों की अवधि भी खत्म हो रही है तो वे भी आ सकते हैं. आरटीओ दिनेश पठोई का कहना है कि यह कदम आरटीओ विभाग में भीड़ कम करने और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उठाया गया है.

देहरादूनः कोरोना वायरस के बचाव के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 25 मार्च तक कई ऑफिसों में सोशल दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. वहीं, आरटीओ विभाग को भी यही सलाह दी गई है, लेकिन आरटीओ के जनसपंर्क विभाग में रोजाना काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं. जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि कार्यालयों में 31 मार्च तक सिर्फ महत्वपूर्ण काम ही हो सकेंगे.

बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव और भीड़ कम करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए गए हैं. आरटीओ विभाग में ऐसे आवेदक जिनका लाइसेंस आगामी एक हफ्ते के भीतर खत्म हो रहा हो वे लोग आरटीओ में आकर अपना काम करा सकते हैं. साथ ही बीएस 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी 31 मार्च तक की समय सीमा दी गई है. इसलिए ऐसे वाहन चालक भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ सकते है.

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वहीं, ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जो इस अवधि में समाप्त हो रही है, वो वाहन चालक भी आरटीओ विभाग में आकर अपना काम करा सकते हैं. साथ ही स्थाई और अस्थाई परमिट के संबंधी आवेदन पत्र भी जमा कर सकते हैं. जबकि, चालान हुई गाड़ियों की अवधि भी खत्म हो रही है तो वे भी आ सकते हैं. आरटीओ दिनेश पठोई का कहना है कि यह कदम आरटीओ विभाग में भीड़ कम करने और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उठाया गया है.

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