देहरादून: उत्तराखंड में राज्य के अधीन सेवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची को लेकर नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग शैलेश बगौली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया.
प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं और विभिन्न चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची को लेकर नियमावली की अधिसूचना जारी हुई है. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी की गई ये अधिसूचना राज्य के सभी विभागों के समूह क, ख और ग की सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगी. राज्य में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड समेत दूसरी विभिन्न चयन संस्थाओं की परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी.
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अधिसूचना के अनुसार एकल संवर्ग के पदों के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तैयार चयनित सूची के अनुसार ही रिक्तियों से 25% अधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. यह प्रतीक्षा सूची केवल एक साल या आगामी भर्ती के अध्ययन प्रेषित किए जाने तक ही वैध मानी जाएगी. इसके बाद इस प्रतीक्षा सूची को उपयोग में नहीं लाया जाएगा. इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार करने या निर्धारित समय तक कार्यभार ग्रहण ना किये जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा. एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर सम्मिलित सेवाओं या अन्य चयन में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाएगा.