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उत्तराखंड के निजी स्‍कलों के ट्यूशन फीस मामले में SC का नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की मांग नहीं कर सकते और निर्णय लेने के लिए इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया था.

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Published : Jul 7, 2020, 6:19 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्कूल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं और निर्णय लेने के लिए इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया था.

हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शुल्क का भुगतान करने का सुझाव भी दिया था.

स्कूलों ने शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि वह ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. इसलिए उन्हें फीस वसूलने का अधिकार है. निजी स्कूलों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में 100 फीसदी उपस्थिति है. लेकिन 10 फीसदी से कम फीस है.

स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था में शामिल खर्चों का उल्लेख भी किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्कूल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं और निर्णय लेने के लिए इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया था.

हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शुल्क का भुगतान करने का सुझाव भी दिया था.

स्कूलों ने शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि वह ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. इसलिए उन्हें फीस वसूलने का अधिकार है. निजी स्कूलों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में 100 फीसदी उपस्थिति है. लेकिन 10 फीसदी से कम फीस है.

स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था में शामिल खर्चों का उल्लेख भी किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

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