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आज से राजधानी में लगेगा नाइट कर्फ्यू, आधी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा घर और रेस्टोरेंट्स

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Published : Apr 10, 2021, 5:07 PM IST

Updated : Apr 10, 2021, 5:59 PM IST

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

देहरादून में आज से नाइट कर्फ्यू
देहरादून में आज से नाइट कर्फ्यू

देहरादून: कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में आज से देहरादून नगर निगम, कैंट बोर्ड और क्लेमनटाउन बोर्ड क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया. जिसको लेकर पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली हैं.

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. एसएसपी ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर आम जनता को नाईट कर्फ्यू में देने वाले छूट और पाबंदी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं में छूट दी जाएगी. विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र दिखाने पर आने-जाने में छूट प्रदान की जाएगी. साथ ही शादी वाले परिवार को भी पैलेस तक जाने के लिए छूट रहेगी. चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं, फल-सब्जी, दूध, पेट्रोल, गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. मेडिकल दुकानें और पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकते हैं.

ये भी पढ़ें: मानव तस्करी मामले सहित गंभीर अपराधों पर सीएम सख्त, राजस्व क्षेत्रों में रेगुलेट पुलिस को सौंपी जाएगी जांच

हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट मिलेगी. सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को आने-जाने में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट रहेगी. साथ ही नगर क्षेत्र से बाहर यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र से होते हुए किसी अन्य जिले अथवा राज्य के लिए अपने वाहन से आना-जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. वहीं, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें की देहरादून शहर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर आज देहरादून एसएसपी ने शहर के तमाम पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की. जिसमें नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाने के दिशा-निर्देश दिए. नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 144 और 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

वहीं, देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने राजधानी में सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट्स को आधी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया है. एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा है कि राज्य में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. देहरादून में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है.

देहरादून: कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में आज से देहरादून नगर निगम, कैंट बोर्ड और क्लेमनटाउन बोर्ड क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया. जिसको लेकर पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली हैं.

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. एसएसपी ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर आम जनता को नाईट कर्फ्यू में देने वाले छूट और पाबंदी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं में छूट दी जाएगी. विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र दिखाने पर आने-जाने में छूट प्रदान की जाएगी. साथ ही शादी वाले परिवार को भी पैलेस तक जाने के लिए छूट रहेगी. चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं, फल-सब्जी, दूध, पेट्रोल, गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. मेडिकल दुकानें और पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकते हैं.

ये भी पढ़ें: मानव तस्करी मामले सहित गंभीर अपराधों पर सीएम सख्त, राजस्व क्षेत्रों में रेगुलेट पुलिस को सौंपी जाएगी जांच

हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट मिलेगी. सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को आने-जाने में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट रहेगी. साथ ही नगर क्षेत्र से बाहर यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र से होते हुए किसी अन्य जिले अथवा राज्य के लिए अपने वाहन से आना-जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. वहीं, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें की देहरादून शहर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर आज देहरादून एसएसपी ने शहर के तमाम पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की. जिसमें नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाने के दिशा-निर्देश दिए. नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 144 और 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

वहीं, देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने राजधानी में सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट्स को आधी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया है. एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा है कि राज्य में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. देहरादून में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है.

Last Updated : Apr 10, 2021, 5:59 PM IST
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