मसूरीः देहरादून-मसूरी मार्ग पर स्थित कुछ मैगी प्वाइंट्स के देर रात तक खुलने व अनियमितताएं पाए जाने की शिकायत पर मसूरी पुलिस द्वारा 6 मैगी प्वाइंट्स संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के तहत पुलिस ने 81 व 83 पुलिस एक्ट में 6 संचालकों के चालान किए और हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया. पुलिस ने संचालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी. पुलिस ने संचालकों को हिदायत दी कि अगर मैगी प्वाइंट पर लोगों को शराब का सेवन करने दिया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मसूरी कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने रविवार सुबह मसूरी-देहरादून मार्ग पर बने होटल, रेस्टोरेंट, मैगी प्वाइंट व कैफे हाउस के संचालकों के साथ कोतवाली में बैठक की. बैठक में हिदायत दी कि अपने होटल, मैगी प्वाइंट पर किसी भी हाल में लोगों को शराब ना पिलाएं और ना ही पीने दें. रात 10 बजे अपने कैफे और प्वाइंट्स को बंद करें. चेकिंग करने पर रात 10 बजे के बाद कैफे और प्वाइंट्स खुले पाए गए तो कार्रवाई होगी. साथ ही हिदायत दी कि रात में कोई भी संचालक लोगों को सड़क पर पर्यटकों को सर्विस उपलब्ध नहीं कराएंगे.
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उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर रात में कोई डीजे नहीं बजेगा और ना ही किसी तरह की पार्टी का आयोजन किया जाएगा. विशेष परिस्थिति में शासन से अनुमति के बाद ही आयोजन किया जा सकेगा. रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या म्यूजिक सिस्टम नहीं चलेगा.